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पटना हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने की याचिका की खारिज

भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस संबंध में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Sep 11, 2019, 12:42 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला लिया.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये बताने को कहा कि किस कानून के तहत इन अदालतों को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है. कोर्ट ने पूछा कि कुछ कमियों के कारण पूरी संस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है. इस पर अधिवक्ता दिनेश कुमार ने कहा कि ये अदालत सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए राज्य सरकार को इन्हें बंद करने के लिए निर्देश दिया जाये.

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज
कोर्ट ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि दिनेश कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में रिश्वतखोरी के मामले पर कार्रवाई के लिए एक और जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर 23 सितम्बर को सुनवाई होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला लिया.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये बताने को कहा कि किस कानून के तहत इन अदालतों को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है. कोर्ट ने पूछा कि कुछ कमियों के कारण पूरी संस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है. इस पर अधिवक्ता दिनेश कुमार ने कहा कि ये अदालत सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए राज्य सरकार को इन्हें बंद करने के लिए निर्देश दिया जाये.

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज
कोर्ट ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि दिनेश कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में रिश्वतखोरी के मामले पर कार्रवाई के लिए एक और जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर 23 सितम्बर को सुनवाई होगी.

[11/09, 12:06] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधी विशेष अदालतों को बंद करने के लिए दायर जनहित याचिका को सभी पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया ।अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये बताने को कहा कि किस कानून के तहत इन अदालतों को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। कुछ कमियों के कारण पूरी संस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है।अधिवक्ता दिनेशकुमार ने कहा कि ये अदालत सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं,इसलिए राज्य सरकार को इन्हें बंद करने के लिए निर्देश दिया जाये।कोर्ट ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया ।दिनेश कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में रिश्वतखोरी के मामलें पर कार्रवाई के लिए एक और जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर कर रखी हैं,जिस पर 23 सितम्बर को सुनवाई होनी हैं।
[11/09, 12:07] Anand Verma: Slug. Special courts  matter
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