पटना: पटना हाई कोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा (Justice Sanjeev Prakash Sharma) ने प्रकाश चंद्र मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते (Hearing In Patna High Court) हुए कहा है कि इस बीच नियुक्तियां नहीं की जाएगी.
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एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश: कोर्ट ने फिजिक्स विषय में पांच प्रश्नों की सत्यता की जांच को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने को भी कहा है. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सामान्य ज्ञान का प्रश्न संख्या 9, 13, 16 और 47 तथा फिजिक्स विषय के प्रश्न संख्या 59 की जांच करने का आग्रह किया था, क्योंकि बोर्ड द्वारा कथित रूप से गलत विकल्प दिया गया था. यह मामला विज्ञापन संख्या पी आर/ 373/2019 से जुड़ा हुआ है. इस मामले पर आगे की सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी.
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