पटना: शादी की नीयत से अगवा हुई नाबालिग लड़की को अवैध रूप से पुलिस स्टेशन में तीन दिनों तक रखे जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गोपाल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट आशुतोष को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.
रिपोर्ट तैयार करने का आदेश
हाईकोर्ट ने एडवोकेट आशुतोष से इस मामले की कानूनी समीक्षा करने का अनुरोध किया है. साथ ही जुवेनाइल कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के मामले पर भी एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है.
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दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया. लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद उस लड़की को तीन दिन तक पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से रखा गया. इस मामले पर फिर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.