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शिक्षक पात्रता परीक्षा के लीक पेपर मामले में पटना HC की सुनवाई, बोर्ड को निर्देश - Bihar School Examination Committee

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 28 जनवरी, 2020 को इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था, लेकिन परीक्षा में अनियमितता बरते जाने के आधार पर इसे रद्द कर दोबारा परीक्षा के लिए पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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Published : May 22, 2020, 8:47 PM IST

पटना: राज्य में सेकंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. प्रश्न पत्र के लीक होने के आधार पर इस परीक्षा को रद्द करने संबंधी दायर याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की.

नीरज कुमार की याचिका पर जस्टिस ए अमानुल्ला ने सुनवाई करते हुए बोर्ड को सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा सही तरीके से संचालित हो. साथ ही सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की हिदायत दी. इस याचिका को नीरज कुमार ने दायर की थी. अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि न सिर्फ इस परीक्षा के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे बल्कि प्रश्रपत्र लीक भी हुआ था.

28 जनवरी को हुई थी परीक्षा
बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले दिनों इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से इग्जाम कंडक्ट कराने की योजना बनाई है. अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 28 जनवरी, 2020 को इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था, लेकिन परीक्षा में अनियमितता बरते जाने के आधार पर इसे रद्द कर दोबारा परीक्षा के लिए पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

पटना: राज्य में सेकंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. प्रश्न पत्र के लीक होने के आधार पर इस परीक्षा को रद्द करने संबंधी दायर याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की.

नीरज कुमार की याचिका पर जस्टिस ए अमानुल्ला ने सुनवाई करते हुए बोर्ड को सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा सही तरीके से संचालित हो. साथ ही सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की हिदायत दी. इस याचिका को नीरज कुमार ने दायर की थी. अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि न सिर्फ इस परीक्षा के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे बल्कि प्रश्रपत्र लीक भी हुआ था.

28 जनवरी को हुई थी परीक्षा
बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले दिनों इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से इग्जाम कंडक्ट कराने की योजना बनाई है. अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 28 जनवरी, 2020 को इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था, लेकिन परीक्षा में अनियमितता बरते जाने के आधार पर इसे रद्द कर दोबारा परीक्षा के लिए पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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