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बोले नीतीश के मंत्री- जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, पंचायतों में लागू करने में लग सकता है एक साल

बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, लेकिन बिहार में इस कानून को लागू करने में कम से कम एक साल लग जायेगा. पढ़ें पूरी खबर

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Published : Jul 13, 2021, 5:01 PM IST

Updated : Jul 13, 2021, 6:27 PM IST

सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी

नई दिल्ली/पटनाः बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री भाजपा नेता सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने पंचायत चुनाव (Panchayat Election) और जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) को लेकर बड़ा बयान दिया है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए. इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. देश को इस कानून की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बिहार में नगर निकाय में यह कानून लागू है. पंचायतों में इसको लेकर कानून बनाएंगे भी तो लागू करने में कम से कम एक साल लग जायेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर पंचायतों में जनसंख्या कानून लागू एक साल में होगा तो जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं.

देखें वीडियो

इसे भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव: कोरोना के बाद अब बाढ़ बनी इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी चुनौती

"मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा जबकि सरपंच व पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा. कोरोना संकट के कारण पंचायत चुनाव को नियमों में बांधा जा रहा है. बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित किया जा सकता है. नामांकन राशि जमा करने की तारीखों में भी बदलाव हो सकता है. जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशियों को नामांकन के लिए 2000 का चालान कटाना होगा. वहीं मुखिया, पंचायत समिति व सरपंच प्रत्याशियों को 1000, पंच और वार्ड सदस्य प्रत्याशियों को 250 रुपये का चालान कटाना होगा. प्रत्याशियों को वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा."- सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री, बिहार सरकार

इसे भी पढ़ें- जनसंख्या नियंत्रण कानून पर CM नीतीश- जिसको जो करना है करे... हमने फैसला ले लिया है

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने के बाद देशभर में इसे लागू करने की मांग उठ रही है. यूपी में इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन का प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा. साथ ही करीब 77 सरकारी योजनाओं से भी वंचित रखा जाएगा. हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसपर साफ-साफ कह दिया है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला जागृति जरूरी है.

नई दिल्ली/पटनाः बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री भाजपा नेता सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने पंचायत चुनाव (Panchayat Election) और जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) को लेकर बड़ा बयान दिया है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए. इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. देश को इस कानून की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बिहार में नगर निकाय में यह कानून लागू है. पंचायतों में इसको लेकर कानून बनाएंगे भी तो लागू करने में कम से कम एक साल लग जायेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर पंचायतों में जनसंख्या कानून लागू एक साल में होगा तो जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं.

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"मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा जबकि सरपंच व पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा. कोरोना संकट के कारण पंचायत चुनाव को नियमों में बांधा जा रहा है. बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित किया जा सकता है. नामांकन राशि जमा करने की तारीखों में भी बदलाव हो सकता है. जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशियों को नामांकन के लिए 2000 का चालान कटाना होगा. वहीं मुखिया, पंचायत समिति व सरपंच प्रत्याशियों को 1000, पंच और वार्ड सदस्य प्रत्याशियों को 250 रुपये का चालान कटाना होगा. प्रत्याशियों को वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा."- सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री, बिहार सरकार

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बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने के बाद देशभर में इसे लागू करने की मांग उठ रही है. यूपी में इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन का प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा. साथ ही करीब 77 सरकारी योजनाओं से भी वंचित रखा जाएगा. हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसपर साफ-साफ कह दिया है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला जागृति जरूरी है.

Last Updated : Jul 13, 2021, 6:27 PM IST
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