पटना: बिहार में अब राशन कार्ड बनाना आसान हो गया है. नीतीश सरकार ने इसे राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत जोड़ दिया है. राज्य के सभी राइट टू सर्विस काउंटर(RTPS )पर अब राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं.
"राज्य में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कभी भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड का आवेदन कर सकता है. खाद आपूर्ति विभाग की ओर से जून 2020 में करीब 23 लाख 50 हजार नए कार्ड बनाया गया था. जून के बाद से अब तक करीबी 1 लाख नए राशन कार्ड बनाएं गए हैं. हालांकि अब राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किया गया है."- विनय कुमार, सचिव, खाद आपूर्ति विभाग
कैसे करें आवेदन
बता दें कि ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के फूड-पोर्टल पर जाना होगा. वहां ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसमें सभी जानकारी भरने के साथ-साथ आवेदक को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई भी आई कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना पड़ेगा. वहीं, फॉर्म सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा. यदि वेरीफिकेशन सही पाया गया तो 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा. लेकिन 30 दिन के बाद भी राशन कार्ड नहीं मिले तो, आवेदक वेबसाइट पर जाकर आवेदन रेफरेंस नंबर से कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
सरकारी योजना के लाभ के लिए कर सकते हैं प्रयोग
राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका प्रयोग आप पहचान पत्र के साथ-साथ कई सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कर सकते हैं. अब राशन कार्ड की तीन कैटेगरी है. ये परिवार की स्थिति के अनुसार अलग-अलग राशन कार्ड प्रदान की जाती है. अत्यधिक गरीब परिवार को पीले रंग का अंत्योदय कार्ड दिया जाता है. वहीं, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है. इसका रंग नीला, लाल और गुलाबी होता है. और गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को एपीएल कार्ड दिया जाता है. इसका रंग नारंगी होता है.
दूसरे राज्य से भी प्राप्त कर सकते हैं राशन कार्ड
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत मूल राज्य के अलावा दूसरे राज्य से भी राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन लाभुक के पास किसी भी एक राज्य का राशन कार्ड होना अनिवार्य है.