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Modi Surname Defamation Case: 'न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं', राहुल को राहत नहीं मिलने पर बोलीं शीला मंडल - bihar politics

राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री शिला मंडल ने इसे कोर्ट का फैसला बताते हुए कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता. दरअसल सूरत की सेशंस अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दी है. कोर्ट ने राहुल को कोई राहत नहीं दी है.

शीला मंडल, परिवहन मंत्री
शीला मंडल, परिवहन मंत्री
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Published : Apr 20, 2023, 1:56 PM IST

शीला मंडल, परिवहन मंत्री

पटनाः मोदी सर नेम मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से सूरत कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है. इस पर पूछे गए सवाल पर जदयू ने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है और इस पर क्या बोला जा सकता है. जदयू के परिवहन मंत्री शिला मंडल ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका कोर्ट ने खारिज की है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है और न्यायालय का फैसला सबके लिए मान्य है.

ये भी पढ़ेंः मधुबनी: परिवहन मंत्री शीला मंडल के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन

"देखिये उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि न्यायालय सर्वमान्य होता है और उससे उपर कुछ नहीं होता है. कोर्ट का फैसला सबके लिए मान्य है"- शीला मंडल,परिवहन मंत्री

राहुल गांधी को 2 साल की सजा: दरअसल मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और उसके कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है. राहुल गांधी की ओर से इसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है और इसके कारण अब राहुल गांधी को किसी तरह की राहत फिलहाल नहीं मिलेगी. जदयू के नेता कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी अब ऊपर की कोर्ट में है याचिका दायर कर सकते हैं.

पटना में भी दायर है याचिकाः आपको बता दें कि मोदी सर नेम मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से भी पटना में भी याचिका दायर है. पहली और दूसरी सुनवाई में राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे लेकिन कोर्ट की ओर से सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. हालांकि इसके खिलाफ भी ऊपर के कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अपील की गई है.

शीला मंडल, परिवहन मंत्री

पटनाः मोदी सर नेम मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से सूरत कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है. इस पर पूछे गए सवाल पर जदयू ने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है और इस पर क्या बोला जा सकता है. जदयू के परिवहन मंत्री शिला मंडल ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका कोर्ट ने खारिज की है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है और न्यायालय का फैसला सबके लिए मान्य है.

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"देखिये उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि न्यायालय सर्वमान्य होता है और उससे उपर कुछ नहीं होता है. कोर्ट का फैसला सबके लिए मान्य है"- शीला मंडल,परिवहन मंत्री

राहुल गांधी को 2 साल की सजा: दरअसल मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और उसके कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है. राहुल गांधी की ओर से इसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है और इसके कारण अब राहुल गांधी को किसी तरह की राहत फिलहाल नहीं मिलेगी. जदयू के नेता कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी अब ऊपर की कोर्ट में है याचिका दायर कर सकते हैं.

पटना में भी दायर है याचिकाः आपको बता दें कि मोदी सर नेम मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से भी पटना में भी याचिका दायर है. पहली और दूसरी सुनवाई में राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे लेकिन कोर्ट की ओर से सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. हालांकि इसके खिलाफ भी ऊपर के कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अपील की गई है.

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