पटना: नीतीश कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन शिक्षक नियुक्ति को लेकर लिए गए अहम और बड़े फैसले की चर्चा जोरों पर है. कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली में संशोधन किया गया है. अब अब बिहार का नागरिक होने की अर्हता को समाप्त कर दिया गया है. यानी कि भारत के नागरिक भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे.
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बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला: बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. इससे पहले तक सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी ही बिहार में शिक्षक बन सकते थे, लेकिन अब नीतीश कैबिनेट में इस नियम में संशोधन कर दिया गया है.
भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है आवेदन: दरअसल प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था 2006 से ही लागू थी. लेकिन प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन नियमावली में इसका उल्लेख नहीं थी. जिसके कारण बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्यों के शिक्षकों की भी नियुक्ति हो रही थी.
15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन भरने की तारीख: इसके बाद 2020 में राज्य सरकार ने शिक्षक के पद पर अब स्थानीय निवासी की नियुक्ति का प्रावधान किया था. लेकिन इस फैसले का विरोध किया जा रहा था. साथ ही अभ्यर्थी लंबे समय से इसमें बदलाव की अपेक्षा कर रहे थे. बता दें कि बिहार में नई शिक्षक बहाली के तहत 1 लाख 70 हजार 461 पदों पर बहाली होनी है. इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिय भी चल रही है. 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन भरने की तारीख है. अगस्त के अंत में परीक्षा लेने का समय निर्धारित है. बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी साल रिजल्ट जारी करने का वादा भी किया है.