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सुनवाई की तारीख बढ़ने से NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों में आक्रोश, राज्य सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप - पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

पटना हाई कोर्ट की ओर से अगली तारीख दिये जाने पर शिक्षकों में आक्रोश है. इनका कहना है कि मामले में देरी इसलिये की जा रही है ताकि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग न ले सकें.

NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों में आक्रोश
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Published : Oct 14, 2019, 3:27 PM IST

पटना: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार के वकील ने तैयारी नहीं होनी की बात कहकर कोर्ट से तारीख बढ़ाने की गुजारिश की, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी.

राज्य सरकार के इस रवैये से शिक्षकों में काफी आक्रोश है. इनका कहना है कि सरकार निजी स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ है और उन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने से रोका जा रहा है. मामले में देरी इसलिये की जा रही है ताकि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग न ले सकें.

patna
NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों में आक्रोश

शिक्षकों में आक्रोश
मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षक पप्पू कुमार ने कहा कि आज बिहार सरकार को जवाब देना था कि आखिर क्यों एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है. जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वकील ने यह दलील दी कि आवेदन की प्रक्रिया अब 9 नवंबर तक बढ़ गई है और इस मामले में सरकार पूरी तैयारी नहीं कर पाई है. इसलिए तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए.

मामले की जानकारी देते शिक्षक

23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
जज ने इस मामले में वकील से पूछा कि जब आपको इतना समय दिया गया तब आपने तैयारी क्यों नहीं की. आपको और कितना समय चाहिए. इसपर वकील ने 7 दिन का समय मांगा जिसके बाद जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर तय कर दी.

पटना: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार के वकील ने तैयारी नहीं होनी की बात कहकर कोर्ट से तारीख बढ़ाने की गुजारिश की, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी.

राज्य सरकार के इस रवैये से शिक्षकों में काफी आक्रोश है. इनका कहना है कि सरकार निजी स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ है और उन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने से रोका जा रहा है. मामले में देरी इसलिये की जा रही है ताकि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग न ले सकें.

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NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों में आक्रोश

शिक्षकों में आक्रोश
मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षक पप्पू कुमार ने कहा कि आज बिहार सरकार को जवाब देना था कि आखिर क्यों एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है. जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वकील ने यह दलील दी कि आवेदन की प्रक्रिया अब 9 नवंबर तक बढ़ गई है और इस मामले में सरकार पूरी तैयारी नहीं कर पाई है. इसलिए तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए.

मामले की जानकारी देते शिक्षक

23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
जज ने इस मामले में वकील से पूछा कि जब आपको इतना समय दिया गया तब आपने तैयारी क्यों नहीं की. आपको और कितना समय चाहिए. इसपर वकील ने 7 दिन का समय मांगा जिसके बाद जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर तय कर दी.

Intro:नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षक मामले की सुनवाई आज पटना हाईकोर्ट में हुई। बिहार सरकार के वकील ने तैयारी नहीं होनी की बात कहकर कोर्ट से डेट बढ़ाने की गुजारिश की, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी।


Body:बिहार सरकार के रवैया से जबरदस्त नाराज एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों ने कहा कि जानबूझकर बिहार सरकार इस मामले में देर कर रही है ताकि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग न ले सकें। शिक्षकों ने कहा कि कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है और हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। एनआईओएस टीचर पप्पू कुमार ने कहा कि इस मामले में आज बिहार सरकार को जवाब देना था कि आखिर क्यों एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जा रहा। जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो बिहार सरकार के वकील ने यह दलील दी कि आवेदन की प्रक्रिया अब 9 नवंबर तक बढ़ गई है और इस मामले में बिहार सरकार पूरी तैयारी नहीं कर पाई है इसलिए कोई अगली डेट दे दी जाए। जज ने इस मामले में वकील से पूछा कि जब आपको इतना समय दिया गया तब आपने तैयारी क्यों नहीं की आपको और कितना समय चाहिए। जिसके बाद बिहार सरकार के वकील ने 7 दिन की मांग की फिर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर तय कर दी।
एक और पीड़ित शिक्षक श्वेता ने बताया कि बिहार सरकार निजी स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ है और उन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने से रोका जा रहा है। श्वेता ने बताया कि हम लोग बिहार सरकार से काफी नाराज हैं। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और हम भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बन सकेंगे।


Conclusion:पप्पू कुमार एनआइएओएस प्रशिक्षित शिक्षक
श्वेता, एनआइएओएस प्रशिक्षित शिक्षक
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