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बोधगया ब्लास्ट मामला: 9वें आतंकी ने गुनाह कबूल करने की जाहिर की इच्छा, अन्य 8 बेऊर जेल में हैं बंद

महाबोधि मंदिर में हुए विस्फोट मामले में 9वें आतंकी ने भी अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जाहिर की है. एनआईए की विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने जेल से ही आवेदन भेज कर गुनाह नामा कबूल कर मामले का निष्पादन करने की प्रार्थना न्यायालय से किया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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बोधगया ब्लास्ट मामला
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Published : Jan 25, 2022, 9:36 AM IST

पटना: 19 जनवरी 2018 को बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए विस्फोट (Bodh Gaya Bomb Blast) और बमों की बरामदगी मामले में 9वें आरोपी ने भी एनआईए की विशेष अदालत (Patna NIA Court) में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जाहिर करने को लेकर आवेदन दाखिल किया है. बता दें कि एनआईए की जांच के बाद आठ आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया था. जिसमें तीन को उम्रकैद और 5 को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी 9 आतंकी राजधानी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. इनमें से आठ आतंकी को सजा मुकर्रर हो चुकी है.

इसे भी पढ़ें: बोधगया बम ब्लास्ट मामला: 3 दोषियों को उम्रकैद, 5 को दस साल जेल

बोधगया महाबोधि मंदिर ब्लास्ट (Blast At Mahabodhi Temple In Bodh Gaya) मामले में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी. जिसमें से 8 आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया था और 9वें आरोपी जिसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था. वह भी अब आठ आरोपियों के गुनाह कबूल करने और सजा मुकर्रर होने के बाद गुनाह कबूल करने की इच्छा जाहिर की है. एनआईए की विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने जेल से ही आवेदन भेज कर गुनाह नामा कबूल कर मामले का निष्पादन करने की प्रार्थना न्यायालय से किया है.

ये भी पढ़ें: बोधगया बम ब्लास्ट मामला: NIA कोर्ट आज सुनाएगी सजा, 8 आतंकियों ने कबूल किया था गुनाह

सिविल कोर्ट के एनआइए कोर्ट के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार, अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तिथि तय की है. बता दें कि महाबोधि मंदिर में निगमा पूजा चल रही थी. इसमें दलाई लामा के अलावा कई देशों के धर्मावलंबी शामिल थे. इसी दौरान परिसर में कालचक्र मैदान के पास एक थरमस क्लास बम का आंशिक विस्फोट हुआ था. हालांकि इस मामले में किसी तरह की अनहोनी की घटना नहीं घटित हुई थी. जांच पड़ताल के दौरान कई जिंदा बम भी बरामद किया गया था.

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पटना: 19 जनवरी 2018 को बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए विस्फोट (Bodh Gaya Bomb Blast) और बमों की बरामदगी मामले में 9वें आरोपी ने भी एनआईए की विशेष अदालत (Patna NIA Court) में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जाहिर करने को लेकर आवेदन दाखिल किया है. बता दें कि एनआईए की जांच के बाद आठ आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया था. जिसमें तीन को उम्रकैद और 5 को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी 9 आतंकी राजधानी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. इनमें से आठ आतंकी को सजा मुकर्रर हो चुकी है.

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बोधगया महाबोधि मंदिर ब्लास्ट (Blast At Mahabodhi Temple In Bodh Gaya) मामले में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी. जिसमें से 8 आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया था और 9वें आरोपी जिसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था. वह भी अब आठ आरोपियों के गुनाह कबूल करने और सजा मुकर्रर होने के बाद गुनाह कबूल करने की इच्छा जाहिर की है. एनआईए की विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने जेल से ही आवेदन भेज कर गुनाह नामा कबूल कर मामले का निष्पादन करने की प्रार्थना न्यायालय से किया है.

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सिविल कोर्ट के एनआइए कोर्ट के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार, अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तिथि तय की है. बता दें कि महाबोधि मंदिर में निगमा पूजा चल रही थी. इसमें दलाई लामा के अलावा कई देशों के धर्मावलंबी शामिल थे. इसी दौरान परिसर में कालचक्र मैदान के पास एक थरमस क्लास बम का आंशिक विस्फोट हुआ था. हालांकि इस मामले में किसी तरह की अनहोनी की घटना नहीं घटित हुई थी. जांच पड़ताल के दौरान कई जिंदा बम भी बरामद किया गया था.

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