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बिहार में पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत होगा नगर निकाय चुनाव

बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रहा है. चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है. जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुरानी व्यवस्था के तहत और पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया जाये. पढ़ें पूरी खबर.

बिहार में नगर निकाय चुनाव
बिहार में नगर निकाय चुनाव
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Published : Aug 20, 2022, 11:16 AM IST

पटना: बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा (Municipal Elections Announced in Bihar) होने वाली है. राज्य के 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही चुनाव सम्पन्न किया जायेगा. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय समेत कई नगर निगम और पंचायत को शामिल किया है.

इसे भी पढ़ें: 'बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान आधुनिक तकनीकों का हुआ बेहतर इस्तेमाल, यह नई क्रांति का आगाज '

बिहार में नगर निकाय चुनाव: जानकारी के मुताबिक नगर निकायों में कुल 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 (2) के अनुसार कोई बदलाव नहीं किया गया है. आयोग ने आयुक्तों के साथ ही डीएम को पत्र लिखकर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग को यह निर्णय उपलब्ध कराया है. इसके आलोक में विभिन्न कोटि के लिए आरक्षण का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के साथ संशोधित करना है.

पहले की तरह होगी आरक्षण व्यवस्था: राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र में इस बात की जानकारी दी है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के आसपास आरक्षण देना है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड तय किया गया है. सभी तरह के आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत के अंदर ही होगा. अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है, तो वह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जायेगा.

ये भी पढ़ें: Bihar Panchayat Chunav: कुशेश्वरस्थान में बवाल.. भीड़ ने मजिस्ट्रेट को पीटा, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार

डीएम को दिया निर्देश: जिलाधिकारी खुद अपने जिले में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन सारे जिलों में करवायेंगे. निर्वाचन आयोग ने राज्य की नगरपालिका में वार्डों के गठन का कार्य पांच चरणों में शुरु करवाया है. साथ ही साथ इन नगर निकायों की मतदाता सूची भी नए ढंग से तैयार की गई है.

बूथों के गठन का कार्य पूरा कर लें: चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कुल चार चरणों में परिसीमन का काम पूरा किया जाना है. इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि सभी नगर निकायों के मतदान के लिए बूथों के गठन का काम भी पूरा कर लें ताकि चुनाव की घोषणा के बाद परेशानी न हो.

पटना: बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा (Municipal Elections Announced in Bihar) होने वाली है. राज्य के 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही चुनाव सम्पन्न किया जायेगा. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय समेत कई नगर निगम और पंचायत को शामिल किया है.

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बिहार में नगर निकाय चुनाव: जानकारी के मुताबिक नगर निकायों में कुल 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 (2) के अनुसार कोई बदलाव नहीं किया गया है. आयोग ने आयुक्तों के साथ ही डीएम को पत्र लिखकर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग को यह निर्णय उपलब्ध कराया है. इसके आलोक में विभिन्न कोटि के लिए आरक्षण का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के साथ संशोधित करना है.

पहले की तरह होगी आरक्षण व्यवस्था: राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र में इस बात की जानकारी दी है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के आसपास आरक्षण देना है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड तय किया गया है. सभी तरह के आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत के अंदर ही होगा. अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है, तो वह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जायेगा.

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डीएम को दिया निर्देश: जिलाधिकारी खुद अपने जिले में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन सारे जिलों में करवायेंगे. निर्वाचन आयोग ने राज्य की नगरपालिका में वार्डों के गठन का कार्य पांच चरणों में शुरु करवाया है. साथ ही साथ इन नगर निकायों की मतदाता सूची भी नए ढंग से तैयार की गई है.

बूथों के गठन का कार्य पूरा कर लें: चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कुल चार चरणों में परिसीमन का काम पूरा किया जाना है. इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि सभी नगर निकायों के मतदान के लिए बूथों के गठन का काम भी पूरा कर लें ताकि चुनाव की घोषणा के बाद परेशानी न हो.

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