पटना: मंत्री और विधायक की तरह त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा. इसको लेकर पंचायती राज विभाग और चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के पूर्व वर्तमान में विभिन्न पदों के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया है.
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संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का निर्देश
मसौढ़ी में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय मे सभी मुखिया संघ की बैठक किया गया. इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने सभी मुखीया को चल अचल संपत्ति का विवरण सबमिट करने का दिशानिर्देश दिया. बैठक में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है.
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बताया जाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत मिलने और भ्रष्टाचार संबंधी मामले उजागर हुए है. जिसके कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी लोक सेवक की तरह ही ग्राम पंचायत के सभी पद धारकओं की संपत्ति का ब्यौरा भी जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसके साथ ही सभी मुखिया को डोंगल भी साथ में दिया गया है. डोंगल से लाभ यह होगा कि अब वह मैनुअली सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, भुगतान करने के लिए अब डिजिटल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा.