पटना: 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में जुर्माने को लेकर चर्चा हो रही है. मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर पहले की अपेक्षा करीब 10 गुना चार्ज बढ़ा दिया गया है. लेकिन अब आपको इस एक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है.
बिहार में मोटर वाहन अधिनियम कानून को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष अभियान चल रहा है. हर रोज बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ी में डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद पकड़े जा रहे हैं. क्योंकि उनके पास वो दस्तावेज नहीं होते हैं, जिन्हें वो साथ रखना भूल गए हैं. इसके चलते उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन अगर आप कागज घर या ऑफिस में रखकर भूल आए हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है.
ये रही जुर्माने से बचने की चाबी
अब मोबाइल में एक खास ऐप के जरिए अपने सारे डाक्यूमेंट्स डिजिटली सुरक्षित रख सकते हैं. इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी डॉक्यूमेंट को फिजिकली अपने साथ कैरी करें. केंद्र सरकार ने डिजिलॉकर ऐप लॉन्च किया है. इसी तर्ज पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक एप लॉन्च किया है, जिसका नाम है- एमपरिवहन ऐप.
सिक्योर रखें दस्तावेज
डिजिलॉकर से मिलते जुलते इस ऐप में आप अपने वाहन से जुड़े तमाम डाक्यूमेंट्स डिजिटली सुरक्षित रख सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एमपरिवहन एप में कोई भी व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस , वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और गाड़ी का इंश्योरेंस भी डिजिटली सिक्योर रख सकता है.
बिहार समेत देश भर में मान्य
यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में मान्य है. हर जगह ट्रैफिक पुलिस इस ऐप से उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट को सही मानती है. यानी यह जरूरी नहीं कि आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस के कागजात फिजिकली उपलब्ध हों. अगर आप इन सारे डाक्यूमेंट्स को एमपरिवहन एप के जरिए जांच के वक्त दिखा सकते हैं, तो कोई भी जुर्माना आप पर नहीं लगेगा. यह बड़ी फैसिलिटी बिहार में भी उपलब्ध है. हालांकि, इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है.