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पटना: 1 सितंबर से लागू हो रहा नया मोटर परिवहन कानून, नियम का उल्लंघन करने पर भरना होगा भारी जुर्माना - Action will be taken to break the law

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार में 1 सितंबर से नया मोटर परिवहन कानून लागू हो रहा है. अगर आपके पास हेलमेट नहीं है और बाइक चलाते पकड़े गए तो कम से कम ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा.

नया मोटर परिवहन कानून 1 सितंबर से लागू
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Published : Aug 28, 2019, 3:26 PM IST

पटना: बिहार में नया मोटर परिवहन कानून 1 सितंबर 2019 से लागू होने जा रहा है. अब आप अगर सड़क पर परिवहन कानूनों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना देना होगा. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था.

बिहार की सड़कों पर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट बांधे कार चलाने वाले, बिना लाइसेंस या बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलने वाले या रैश ड्राइविंग करने वाले अब सावधान हो जाएं. ईटीवी भारत से बातचीत में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार में 1 सितंबर से नया मोटर परिवहन कानून लागू हो रहा है. अगर आपके पास हेलमेट नहीं है और बाइक चलाते पकड़े गए तो कम से कम ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा.

संवाददाता अमित वर्मा की रिपोर्ट.

कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई
वहीं बिना लाइसेंस, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वालों को भी भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि कैद और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी नए मोटर कानून के तहत की जायेगी. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर पहले ₹500 का जुर्माना था, अब उसे बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है.

patna
संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

लगेगा जुर्माना
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है. मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है. किसी एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार ₹10000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर पहले ₹1000 का जुर्माना लगता था. अब उसे बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है.

नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना-

  • बिना हेलमेट ₹1000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग पर ₹5000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 जुर्माना
  • अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 जुर्माना
  • खतरनाक ड्राइविंग पर ₹5000 जुर्माना
  • नशे में गाड़ी चलाने पर ₹10000 जुर्माना

पटना: बिहार में नया मोटर परिवहन कानून 1 सितंबर 2019 से लागू होने जा रहा है. अब आप अगर सड़क पर परिवहन कानूनों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना देना होगा. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था.

बिहार की सड़कों पर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट बांधे कार चलाने वाले, बिना लाइसेंस या बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलने वाले या रैश ड्राइविंग करने वाले अब सावधान हो जाएं. ईटीवी भारत से बातचीत में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार में 1 सितंबर से नया मोटर परिवहन कानून लागू हो रहा है. अगर आपके पास हेलमेट नहीं है और बाइक चलाते पकड़े गए तो कम से कम ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा.

संवाददाता अमित वर्मा की रिपोर्ट.

कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई
वहीं बिना लाइसेंस, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वालों को भी भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि कैद और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी नए मोटर कानून के तहत की जायेगी. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर पहले ₹500 का जुर्माना था, अब उसे बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है.

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संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

लगेगा जुर्माना
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है. मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है. किसी एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार ₹10000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर पहले ₹1000 का जुर्माना लगता था. अब उसे बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है.

नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना-

  • बिना हेलमेट ₹1000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग पर ₹5000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 जुर्माना
  • अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 जुर्माना
  • खतरनाक ड्राइविंग पर ₹5000 जुर्माना
  • नशे में गाड़ी चलाने पर ₹10000 जुर्माना
Intro:बिहार में नया मोटर परिवहन कानून 1 सितंबर से लागू हो रहा है। यानी अब आप अगर सड़क पर परिवहन कानूनों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं तो भारी भरकम जुर्माना दिए बगैर नहीं छूट सकते। अमित वर्मा की एक एक्सक्लुसिव रिपोर्ट


Body:बिहार की सड़कों पर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट बांधे कार चलाने वाले, बिना लाइसेंस या बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलने वाले या रैश ड्राइविंग करने वाले सावधान हो जाएं। ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार में 1 सितंबर से नया मोटर परिवहन कानून लागू हो रहा है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है और बाइक चलाते पकड़े गए तो कम से कम ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। वही बिना लाइसेंस या बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर भी भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि कैद और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी नए मोटर कानून के तहत होगी।
नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना

बिना हेलमेट ₹1000
बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग ₹5000
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना ₹5000
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग ₹10000
खतरनाक ड्राइविंग ₹5000
नशे में गाड़ी चलाना ₹10000
ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर पहले ₹500 का जुर्माना था जो अब ₹2000 कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है। मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसी एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार ₹10000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर पहले ₹1000 का जुर्माना लगता था अभी से बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है।


Conclusion:बाइट संजय कुमार अग्रवाल सचिव, परिवहन विभाग
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