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पटना: मेयर सीता साहू को पटना हाईकोर्ट की नोटिस, कामकाज पर रोक लगाने का आग्रह

पटना हाईकोर्ट ने सीता साहू के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पराजित हो जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने पटना के मेयर के कामकाज पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है. मामले पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

Patna High Court
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Published : Sep 1, 2020, 9:27 PM IST

Updated : Sep 3, 2020, 5:18 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने पटना की मेयर सीता साहू के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पराजित हो जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मेयर को नोटिस जारी किया है. जस्टिस शिवा जी पांडेय ने अविश्वास प्रस्ताव में पराजित डिप्टी मेयर मीरा देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है.

कोर्ट ने पटना नगर निगम से भी जवाबतलब किया है. याचिका में उन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मेयर ने कोविड -19 महामारी के दौरान पटना के गरीब व जरूरतमंद निवासियों को सहायता करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
इस याचिका के जरिये इस मामले के लंबित रहने तक पटना के मेयर के कामकाज पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है. मामले पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

पटना: हाईकोर्ट ने पटना की मेयर सीता साहू के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पराजित हो जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मेयर को नोटिस जारी किया है. जस्टिस शिवा जी पांडेय ने अविश्वास प्रस्ताव में पराजित डिप्टी मेयर मीरा देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है.

कोर्ट ने पटना नगर निगम से भी जवाबतलब किया है. याचिका में उन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मेयर ने कोविड -19 महामारी के दौरान पटना के गरीब व जरूरतमंद निवासियों को सहायता करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
इस याचिका के जरिये इस मामले के लंबित रहने तक पटना के मेयर के कामकाज पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है. मामले पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 3, 2020, 5:18 PM IST
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