ETV Bharat / state

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर, बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली-2021 को मंजूरी

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 अहम फैसलों पर मुहर लग गई है. बैठक में बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली-2021 को मंजूरी दे दी गई है. पढ़ें अन्य महत्वपूर्ण फैसले...

नीतीश कैबिनेट
नीतीश कैबिनेट
author img

By

Published : Jul 23, 2021, 7:34 PM IST

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग (Cabinet Meeting) में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में सदर अस्पताल पूर्णिया को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली, 2021को स्वीकृति दे दी गई है. वहीं बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2021 को मंजूरी मिल गई है.

इसे भी पढ़ें- सरकार के पास जातिगत आंकड़े नहीं, इसलिए ये जनगणना जरूरी: JDU

इसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबमिशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के लिए बामेती और आत्मा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष आर्थिक संकट को देखते हुए चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में 2020-21 में क्रय करने पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर का 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20% करने की स्वीकृति दी गई है.

औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज अंचल के बिहार सरकार की भूमि 23,90,423 रुपए के भुगतान पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय को देने की स्वीकृति दी गई है.

इसे भी पढ़ें- SKMCH: चमकी बुखार से बच्ची की मौत, 24 घंटे में मिले 4 नए मरीज

जल जीवन हरियाली अभियान के अधीन गंगाजल उद्योग योजना में 242.27 एकड़ वन भूमि और 315.18 एकड़ वन भूमि जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पटना को निशुल्क स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है. और खिजरसराय गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राम रंजन शर्मा को लगातार अनुपस्थित करने को लेकर बर्खास्त करने की अनुमति दे दी गई है.

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग (Cabinet Meeting) में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में सदर अस्पताल पूर्णिया को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली, 2021को स्वीकृति दे दी गई है. वहीं बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2021 को मंजूरी मिल गई है.

इसे भी पढ़ें- सरकार के पास जातिगत आंकड़े नहीं, इसलिए ये जनगणना जरूरी: JDU

इसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबमिशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के लिए बामेती और आत्मा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष आर्थिक संकट को देखते हुए चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में 2020-21 में क्रय करने पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर का 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20% करने की स्वीकृति दी गई है.

औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज अंचल के बिहार सरकार की भूमि 23,90,423 रुपए के भुगतान पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय को देने की स्वीकृति दी गई है.

इसे भी पढ़ें- SKMCH: चमकी बुखार से बच्ची की मौत, 24 घंटे में मिले 4 नए मरीज

जल जीवन हरियाली अभियान के अधीन गंगाजल उद्योग योजना में 242.27 एकड़ वन भूमि और 315.18 एकड़ वन भूमि जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पटना को निशुल्क स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है. और खिजरसराय गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राम रंजन शर्मा को लगातार अनुपस्थित करने को लेकर बर्खास्त करने की अनुमति दे दी गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.