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पटना वालों आपके लिए जरूरी है: होल्डिंग टैक्स जमा करना है तो ये खबर अवश्य पढ़िए

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Published : Jan 6, 2023, 11:56 PM IST

पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) ने होल्डिंग टैक्स जमा करने को लेकर कई सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया करा रही है. इसके तहत सभी अंचलों में दो- दो काउंटर बनाया गया. यहां होल्डिंग टैक्स जमा किया जा सकता है. वहीं बकायेदारों को 15 जनवरी तक कर जमा करना है. ऐसा नहीं करने वालों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना वालों आपके लिए जरूरी है
पटना वालों आपके लिए जरूरी है

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स जमा करना अनिवार्य (Mandatory deposit of holding tax) कर दिया गया है. इसके लिए नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स जमा करना सुविधाजनक बना दिया है. नगर निगम के द्वारा नागरिकों को अपने कर के भुगतान करने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं. इसके लिए नगर निगम ने सभी अंचलों में दो-दो काउंटर का निर्माण किया है. 15 जनवरी तक भुगतान नहीं करने पर डिफॉल्टर संस्थानों की संपत्ति की कुर्की जब्ती होगी.

ये भी पढ़ेंः जीवीपी प्वाइंट पर आज से लगेगा ब्लैक बोर्डः खुले में कचरा फेंकने वालों के नाम किए जाएंगे प्रदर्शित

भुगतान के लिए सभी अंचलों में दो-दो काउंटर खुलेः नगर निगम ने विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि नागरिक अपने कर का भुगतान पटना नगर की वेबसाइट https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public के द्वारा अथवा कर संग्राहकों के माध्यम से कर सकते हैं. इसके साथ ही पटना नगर निगम की ओर से हर अंचल में दो-दो काउंटर भी खोल दिए गए हैं. यहां लोग अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा बकायदारों पर भी सख्ती की जा रही है.

15 जनवरी तक बाकायेदारों को जमा करना है टैक्सः पटना नगर निगम के द्वारा हाल ही में लभग 650 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस दिया गया था जिनपर 10 करोड़ से अधिक राशि बकाया है. पटना नगर निगम की ओर से इन सभी बकायेदारों से संपत्ति कर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं. पटना नगर निगम द्वारा सभी बकायेदारों की संपत्ति पर नोटिस भी चिपकाया जाएगा. सभी अंचल के पदाधिकारियों को इसकी सूची दी जा चुकी है. नोटिस में पटना नगर निगम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि इन बकायेदारों ने 15 जनवरी तक भुगतान नहीं किया तो पटना नगर निगम इन सभी बकायेदारों के संपत्ति की कुर्की जब्ती भी करेगी.

पुराने एजेंसी का अनुबंध खत्म, स्पैरो के कर संग्राहक को नहीं करें भुगतानः मालूम हो कि पटना नगर निगम में पूर्व में कार्यरत एजेंसी स्पैरो साॅफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध समाप्त किया जा चुका है. अतः नागरिक किसी भी स्पैरो के कर संग्राहक को संपत्ति कर या किसी भी कर/शुल्क का भुगतान नहीं करें. यदि आपको अपने संपत्ति कर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत है तो आप पटना नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर संपर्क कर सकते हैं.

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स जमा करना अनिवार्य (Mandatory deposit of holding tax) कर दिया गया है. इसके लिए नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स जमा करना सुविधाजनक बना दिया है. नगर निगम के द्वारा नागरिकों को अपने कर के भुगतान करने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं. इसके लिए नगर निगम ने सभी अंचलों में दो-दो काउंटर का निर्माण किया है. 15 जनवरी तक भुगतान नहीं करने पर डिफॉल्टर संस्थानों की संपत्ति की कुर्की जब्ती होगी.

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भुगतान के लिए सभी अंचलों में दो-दो काउंटर खुलेः नगर निगम ने विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि नागरिक अपने कर का भुगतान पटना नगर की वेबसाइट https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public के द्वारा अथवा कर संग्राहकों के माध्यम से कर सकते हैं. इसके साथ ही पटना नगर निगम की ओर से हर अंचल में दो-दो काउंटर भी खोल दिए गए हैं. यहां लोग अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा बकायदारों पर भी सख्ती की जा रही है.

15 जनवरी तक बाकायेदारों को जमा करना है टैक्सः पटना नगर निगम के द्वारा हाल ही में लभग 650 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस दिया गया था जिनपर 10 करोड़ से अधिक राशि बकाया है. पटना नगर निगम की ओर से इन सभी बकायेदारों से संपत्ति कर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं. पटना नगर निगम द्वारा सभी बकायेदारों की संपत्ति पर नोटिस भी चिपकाया जाएगा. सभी अंचल के पदाधिकारियों को इसकी सूची दी जा चुकी है. नोटिस में पटना नगर निगम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि इन बकायेदारों ने 15 जनवरी तक भुगतान नहीं किया तो पटना नगर निगम इन सभी बकायेदारों के संपत्ति की कुर्की जब्ती भी करेगी.

पुराने एजेंसी का अनुबंध खत्म, स्पैरो के कर संग्राहक को नहीं करें भुगतानः मालूम हो कि पटना नगर निगम में पूर्व में कार्यरत एजेंसी स्पैरो साॅफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध समाप्त किया जा चुका है. अतः नागरिक किसी भी स्पैरो के कर संग्राहक को संपत्ति कर या किसी भी कर/शुल्क का भुगतान नहीं करें. यदि आपको अपने संपत्ति कर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत है तो आप पटना नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर संपर्क कर सकते हैं.

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