पटना: बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव (MLC Elections On 24 Seats in Bihar) होना है. इसको लेकर एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान (LJPR President Chirag Paswan) पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे. इसी सिलसिले में रविवार को एलजेपीआर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी (LJPR candidates List Released) हुई है. हालांकि अभी 24 में से केवल 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम तय हो पाया है.
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5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की लिस्ट के मुताबिक गया-जहानाबाद-अरवल सीट से सत्येन्द्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह, रोहतास-कैमूर से रविशंकर पासवान, दरभंगा से विपिन पाठक और सहरसा-मधेपुरा-सुपौल से गंगा सागर कुमार उर्फ छत्री यादव को प्रत्याशी बनाया गया है.
हुलास पाण्डे ने जारी की लिस्ट: बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पटना में श्रीकृष्णापुरी स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की गई. यह सूची बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पाण्डे ने जारी की.
जल्द आएगी बाकी उम्मीदवारों की सूची: वहीं, प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में उम्मीदवारों के नाम पर विचार-विमर्श किया. इसके बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया गया है. जल्द ही बाकी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी.
4 अप्रैल को मतदान: बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव (MLC Elections On 24 Seats in Bihar) होना है. इसके लिए 9 मार्च से 16 मार्च तक नामांकन की समय सीमा तय की गई है. 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है. 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे. इस बार कई ग्राम पंचायतों का नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण लगभग 6000 से अधिक मतदाता कम होंगे और इस बार मतदाताओं की संख्या 1,32,000 के करीब रहने का अनुमान है.
बिहार में आचार संहिता लागू: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता आज से लागू हो गई है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा. जिन विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन ब्लॉक आते हैं, ऐसे में विधायक और लोकसभा सांसद के लिए अपने क्षेत्र के किसी एक ब्लॉक के मतदान केंद्र को चुनने का अधिकार होगा, जहां वह मतदान के दिन मतदान कर सकेंगे.
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