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पटना: जमीन रजिस्ट्री प्रिक्रिया बदली, ज्यादातर लोग कर रहे सराहना, वहीं कुछ हैं नाखुश - जमीन विवाद

जमीन निबंधन के लिए लागू नए नियम को लेकर ज्यादातर राजधानीवासी खुश हैं. उनका कहना है कि नए नियम से घर में हो रहे आपसी परिवारिक विवादों में कमी आएगी. हालांकि, कुछ लोग नए नियम से नाखुश भी हैं.

जमीन रजिस्ट्री में बदलाव
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Published : Oct 13, 2019, 5:48 PM IST

पटना: बिहार सरकार ने जमीन के निबंधन प्रक्रिया नए नियम लागू किए है. यह नियम 2 अक्टूबर से लागू की गई है. नए नियम के अनुसार जिसके नाम से जमाबंदी होगी, वे लोग अपनी जमीन बेच सकते हैं. इसके अलावा जमीन बेचने वालों के लिए जमीन का म्यूटेशन करवाना जरूरी हो गया है. बिना म्यूटेशन के जमीन बिक्री नहीं होगी. साथ ही, जमीन के निबंधन के वक्त दस्तावेज में लोगों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा.

नए नियम में हैं यह बदलाव..
दरअसल, पहले लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बंटवारे किए बिना ही बेच देते थे और इसकी जानकारी अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं देते थे. नए नियम के तहत अब ऐसा नहीं होगा. नए नियम के तहत लोगों को अब अपनी जमीन बेचने के लिए बंटवारे के बाद उसका म्यूटेशन कराना होगा और उसकी रशीद भी दिखानी होगी. तभी जमीन की बिक्री मान्य होगी.

जमीन निबंधन को लेकर नए नियम हुए लागू

'जमीन विवाद होंगे कम'
राजधानी के जिला निबंधन कार्यालय के निरीक्षक सत्यनारायण चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार की ओर से शुरू की गई यह पहल काफी अच्छी है और अब नए नियमों के कारण जमीन विवाद खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा फर्जी तरीके से निबंधन कराने वाले लोगों पर लगाम लगेगा. उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, उनमें भी कमी आएगी. ऐसे में न्यायालय में जमीन विवाद का केस कम दाखिल होगा.

कुछ लोग खुश तो कुछ नाखुश
जमीन निबंधन के लिए लागू नए नियम को लेकर ज्यादातर राजधानीवासी खुश हैं. उनका कहना है कि नए नियम से घर में हो रहे आपसी परिवारिक विवादों में कमी आएगी. हालांकि, कुछ लोग नए नियम से नाखुश भी हैं.

पटना: बिहार सरकार ने जमीन के निबंधन प्रक्रिया नए नियम लागू किए है. यह नियम 2 अक्टूबर से लागू की गई है. नए नियम के अनुसार जिसके नाम से जमाबंदी होगी, वे लोग अपनी जमीन बेच सकते हैं. इसके अलावा जमीन बेचने वालों के लिए जमीन का म्यूटेशन करवाना जरूरी हो गया है. बिना म्यूटेशन के जमीन बिक्री नहीं होगी. साथ ही, जमीन के निबंधन के वक्त दस्तावेज में लोगों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा.

नए नियम में हैं यह बदलाव..
दरअसल, पहले लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बंटवारे किए बिना ही बेच देते थे और इसकी जानकारी अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं देते थे. नए नियम के तहत अब ऐसा नहीं होगा. नए नियम के तहत लोगों को अब अपनी जमीन बेचने के लिए बंटवारे के बाद उसका म्यूटेशन कराना होगा और उसकी रशीद भी दिखानी होगी. तभी जमीन की बिक्री मान्य होगी.

जमीन निबंधन को लेकर नए नियम हुए लागू

'जमीन विवाद होंगे कम'
राजधानी के जिला निबंधन कार्यालय के निरीक्षक सत्यनारायण चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार की ओर से शुरू की गई यह पहल काफी अच्छी है और अब नए नियमों के कारण जमीन विवाद खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा फर्जी तरीके से निबंधन कराने वाले लोगों पर लगाम लगेगा. उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, उनमें भी कमी आएगी. ऐसे में न्यायालय में जमीन विवाद का केस कम दाखिल होगा.

कुछ लोग खुश तो कुछ नाखुश
जमीन निबंधन के लिए लागू नए नियम को लेकर ज्यादातर राजधानीवासी खुश हैं. उनका कहना है कि नए नियम से घर में हो रहे आपसी परिवारिक विवादों में कमी आएगी. हालांकि, कुछ लोग नए नियम से नाखुश भी हैं.

Intro:बिहार सरकार ने जमीन के निबंधन प्रक्रिया में 2 अक्टूबर से काफी बदलाव किए हैं और इस बदलाव के बाद वे लोग अपनी जमीन बेच सकते हैं जिसके नाम से जमाबंदी की रसीद होगी यही नहीं अब जमीन बेचने वालों के लिए जमीन का म्यूटेशन करवाना अनिवार्य हो गया है बिना म्यूटेशन कराएं कोई भी अपनी जमीन नहीं भेज सकता इसके साथ ही जमीन के निबंधन के दस्तावेज में अपनी संपत्ति का लोगों को पूरा बेवड़ा देना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है और इस व्यवस्था को 2 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है....

दरअसल पहले बहुत लोगों अपनी पुश्तैनी जमीन को बिना बंटवारे के बिना परिवार के सदस्य की जानकारी के बेच देते थे लेकिन इस नए नियम के तहत अब ऐसा नहीं होगा पहले लोगों को अपनी जमीन का बंटवारा कर उस जमीन का म्यूटेशन रशीद अपने अपने नाम पर करवाने के बाद ही परिवार का कोई सदस्य अपने हिस्से की जमीन बेच सकता है...




Body:पटना जिला के निबंधन कार्यालय में मौजूद जिला अवर निरीक्षक सत्यनारायण चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार द्वारा शुरू किया गया यह पहल काफी अच्छा है और अब इस प्रक्रिया के कारण भाई भाई में हो रहे विवाद खत्म होंगे और अब फर्जी तरीके से निबंधन कराने वाले लोगों पर लगाम लगेगी जमीन को लेकर न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उनमें भी कमी आएगी और इस प्रक्रिया के तहत अब न्यायालय में जमीन विवाद का केस भी कम दाखिल होगा


Conclusion:गौरतलब हो कि अब जमीन रजिस्ट्री में जमीन का म्यूटेशन अनिवार्य कर दिया गया है पहले ऐसा नहीं था इससे पहले म्यूटेशन किसी के नाम पर रहता था और जमीन कोई और भी बेच देता था एक व्यक्ति के नाम पर मोटेशन रसीद होने के बावजूद उस जमीन की खरीद बिक्री चार लोग कर देते थे अब से इस तरह के रजिस्ट्री पर पाबंदी लगेगी हालांकि इस नए नियम को लेकर राजधानी पटना के काफी लोग खुश दिख रहे हैं उनका कहना है कि इस नए नियम से घर में हो रहे आपसी परिवारिक विवादों में काफी कमी आएगी हालांकि कुछ लोग इस नए नियम से नाखुश भी दिख रहे हैं उनका कहना है कि अगर एक परिवार में तीन भाई हैं और अगर दो भाई विदेशों में रहता है और वह जमीन बेचना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसे नए नियम के तहत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा हालांकि राजधानी पटना के अधिकांश लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी इस नए नियम की जमकर सराहना की है...



आपको बताते चलें कि रजिस्ट्री के नियम में होने वाले बदलाव के बाद परिवार के वही सदस्य जमीन की बिक्री कर सकते हैं जिनके नाम से जमीन का म्यूटेशन दाखिल है , जैसे एक व्यक्ति का तीन बेटा है उसमें से कोई भी बेटा तब तक जमीन नहीं बेच सकता जब तक विधिवत परिवारिक बंटवारा नहीं हो गया हो और उसके हिस्से की जमीन उसके नाम पर नहीं हो गई इसलिए परिवारिक बंटवारे के साथ-साथ लोगों को उनके हिस्से की जमीन का म्यूटेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया....
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