पटना: बिहार सरकार ने जमीन के निबंधन प्रक्रिया नए नियम लागू किए है. यह नियम 2 अक्टूबर से लागू की गई है. नए नियम के अनुसार जिसके नाम से जमाबंदी होगी, वे लोग अपनी जमीन बेच सकते हैं. इसके अलावा जमीन बेचने वालों के लिए जमीन का म्यूटेशन करवाना जरूरी हो गया है. बिना म्यूटेशन के जमीन बिक्री नहीं होगी. साथ ही, जमीन के निबंधन के वक्त दस्तावेज में लोगों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा.
नए नियम में हैं यह बदलाव..
दरअसल, पहले लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बंटवारे किए बिना ही बेच देते थे और इसकी जानकारी अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं देते थे. नए नियम के तहत अब ऐसा नहीं होगा. नए नियम के तहत लोगों को अब अपनी जमीन बेचने के लिए बंटवारे के बाद उसका म्यूटेशन कराना होगा और उसकी रशीद भी दिखानी होगी. तभी जमीन की बिक्री मान्य होगी.
'जमीन विवाद होंगे कम'
राजधानी के जिला निबंधन कार्यालय के निरीक्षक सत्यनारायण चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार की ओर से शुरू की गई यह पहल काफी अच्छी है और अब नए नियमों के कारण जमीन विवाद खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा फर्जी तरीके से निबंधन कराने वाले लोगों पर लगाम लगेगा. उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, उनमें भी कमी आएगी. ऐसे में न्यायालय में जमीन विवाद का केस कम दाखिल होगा.
कुछ लोग खुश तो कुछ नाखुश
जमीन निबंधन के लिए लागू नए नियम को लेकर ज्यादातर राजधानीवासी खुश हैं. उनका कहना है कि नए नियम से घर में हो रहे आपसी परिवारिक विवादों में कमी आएगी. हालांकि, कुछ लोग नए नियम से नाखुश भी हैं.