पटना/रांची: चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत (Jharkhand High Court Grants Bail To Lalu) दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है. उन्हें सजा की आधी अवधि जेल में पूरी कर लेने के आधार पर जमानत दी गई है.
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लालू यादव को बड़ी राहत: रांची सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court Ranchi) के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी. हाईकोर्ट की जिस बेंच में लालू यादव का मामला सूचीबद्ध था, वह बेंच 1 अप्रैल को नहीं बैठी. इसके बाद सुनवाई 8 अप्रैल को हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा. अदालत ने सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए 22 अप्रैल यानी शुक्रवार को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी. फिलहाल लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत में हैं. बीमारियों के चलते नई दिल्ली स्थित एम्स में उनका इलाज चल रहा है.
सीबीआई ने जमानत का किया विरोध: सीबीआई ने जमानत देने का कड़ा विरोध किया था. कोर्ट में दायर शपथपत्र में सीबीआई ने कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे. इनमें से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था।इसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल थे। 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है.
चार मामलों में पहले ही मिल चुकी है राहत : लालू प्रसाद यादव को अब तक कुल 4 मामलों में सजा हुई है और अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. इसके बाद उनके जेल से निकलने की राह प्रशस्त हो गई है. सीबीआई ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर कहा था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है. अदालत ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया. बता दें कि रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बीते 21 फरवरी को रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी.
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