पटना/रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन की शिकायत पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.
लालू ने दिया था बिमारी का हवाला
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी है. लालू की ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.
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जेल मैनुअल उल्लंघन की शिकायत
वहीं, चाइबासा कोषागार अवैध निकासी मामले के अपील याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई होगी. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल आईजी और बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक को जेल मैनुअल उल्लंघन के शिकायत पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था. साथ ही उनके स्वास्थ्य के बारे में रिम्स प्रशासन या उनके डॉक्टर को भी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था.
लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 5 मामले
बता दें कि चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में 7 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 5 मामले चल रहे हैं, जिसमें से चार मामले में सजा दी गई है. देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है, जबकि दुमका कोषागार निकासी मामले में आज सुनवाई होगी. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.