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पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को गुरुवार को भी पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से जमानत नहीं मिली. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दारोगा संतोष कुमार द्वारा इस मामले का अनुसंधान गंभीरता से नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट
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Published : Mar 3, 2022, 8:25 PM IST

पटनाः राजधानी के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को गुरुवार को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत (Khushboo Singh Not Get Bail) नहीं मिली. खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर जस्टिस एएम बदर ने (Hearing On Gym Trainer Firing Case) सुनवाई की. फिलहाल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में खुशबू पटना के बेउर जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: 3 लाख रुपये में हुआ था जान का सौदा, गिरफ्तारी के सवाल पर कन्नी काट रही पुलिस

दारोगा संतोष कुमार को कोर्ट की फटकारः कोर्ट ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता और कदमकुआं थाना के दारोगा संतोष कुमार द्वारा इतने गंभीर मामले के सभी साक्ष्यों को सुनवाई के समय कोर्ट के निर्देश के बाद भी शपथ पत्र के साथ कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता और कदमकुआं थाना के दरोगा संतोष कुमार को निर्देश दिया कि वे 10 मार्च को इस मामले के अनुसंधान में अब तक मिले सभी साक्ष्यों के साथ कोर्ट में उपस्थित हों.

यह भी पढ़ें- पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: 3 लाख रुपये में हुआ था जान का सौदा, गिरफ्तारी के सवाल पर कन्नी काट रही पुलिस

जांच गंभीरता से नहीं करने पर कोर्ट की नाराजगीः कोर्ट के निर्देश के बाद अनुसंधानकर्ता द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया, उसके साथ कोई भी साक्ष्य अनुसंधानकर्ता ने नहीं दिया है. कोर्ट ने दारोगा संतोष कुमार द्वारा इस मामले का अनुसंधान गंभीरता से नहीं करने पर भी नाराजगी जाहिर की. अदालत ने कांड दैनिकी को देखने के बाद यह पाया कि अनुसंधानकर्ता ने इस मामले के अनुसंधान में केवल खानापूर्ति किया है. इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है. जिम ट्रेनर की हत्या के लिए तीन लाख रुपये अपराधियों को देने की बात भी कांड दैनिकी में आई है.

ये भी पढ़ें: खुशबू के कितने राज? 4 महीने में 900 कॉल... 4 लाख सेकेंड बात... मिहिर से रहे अंतरंग संबंध

इसके पहले भी खुशबू की नियमित जमानत याचिका पर 31 जनवरी, 2022 और 12 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांड दैनिकी और अनुसंधान में आये साक्ष्यों को शपथ पत्र पर देने का निर्देश दिया था. उस दिन कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध आये साक्ष्यों को देने को कहा था.

बता दें कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस घटना में उनकी जान बच गई. वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दोनों ठेके के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इनमें फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है. फिलहाल खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है.

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पटनाः राजधानी के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को गुरुवार को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत (Khushboo Singh Not Get Bail) नहीं मिली. खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर जस्टिस एएम बदर ने (Hearing On Gym Trainer Firing Case) सुनवाई की. फिलहाल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में खुशबू पटना के बेउर जेल में बंद हैं.

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दारोगा संतोष कुमार को कोर्ट की फटकारः कोर्ट ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता और कदमकुआं थाना के दारोगा संतोष कुमार द्वारा इतने गंभीर मामले के सभी साक्ष्यों को सुनवाई के समय कोर्ट के निर्देश के बाद भी शपथ पत्र के साथ कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता और कदमकुआं थाना के दरोगा संतोष कुमार को निर्देश दिया कि वे 10 मार्च को इस मामले के अनुसंधान में अब तक मिले सभी साक्ष्यों के साथ कोर्ट में उपस्थित हों.

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जांच गंभीरता से नहीं करने पर कोर्ट की नाराजगीः कोर्ट के निर्देश के बाद अनुसंधानकर्ता द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया, उसके साथ कोई भी साक्ष्य अनुसंधानकर्ता ने नहीं दिया है. कोर्ट ने दारोगा संतोष कुमार द्वारा इस मामले का अनुसंधान गंभीरता से नहीं करने पर भी नाराजगी जाहिर की. अदालत ने कांड दैनिकी को देखने के बाद यह पाया कि अनुसंधानकर्ता ने इस मामले के अनुसंधान में केवल खानापूर्ति किया है. इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है. जिम ट्रेनर की हत्या के लिए तीन लाख रुपये अपराधियों को देने की बात भी कांड दैनिकी में आई है.

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इसके पहले भी खुशबू की नियमित जमानत याचिका पर 31 जनवरी, 2022 और 12 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांड दैनिकी और अनुसंधान में आये साक्ष्यों को शपथ पत्र पर देने का निर्देश दिया था. उस दिन कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध आये साक्ष्यों को देने को कहा था.

बता दें कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस घटना में उनकी जान बच गई. वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दोनों ठेके के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इनमें फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है. फिलहाल खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है.

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