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Masaurhi Civil Court: मसौढ़ी सिविल कोर्ट ने दोषी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, दो साल पहले पत्नी को जलाकर मार डाला था

पटना के मसौढ़ी सिविल कोर्ट ने पत्नी को जलाकर मारने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामला साल 2022 का है. जहां पत्नी पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दिया था. जिससे उसकी मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर..

मसौढ़ी सिविल कोर्ट
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Published : Aug 11, 2023, 11:03 PM IST

पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी सिविल कोर्ट केरोसिन छिड़क कर पत्नी को जलाकर मार देने के मामले में दोषी पति गुड्डू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एडीजे कोर्ट में न्यायाधीश संजीव कुमार-2 ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया. यह मामला 2022 का है.


ये भी पढ़ें: पटना: दुष्कर्म के दोषी प्रिंसिपल को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, दूसरे को उम्रकैद


मसौढ़ी सिविल कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की सजा : बताया जाता है कि करीब 2 साल पहले यह घटना घटी थी. आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया था. ऐसे में तकरीबन 2 साल बाद मृतका को इंसाफ मिला है. जहां शुक्रवार को एडीजे 2 सुनील कुमार ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बताया जाता है कि पुनपुन थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव में गुड्डू कुमार ने अपनी पत्नी को किरोसीन छिड़कर जला दिया था. जिसकी इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई थी.

दो साल पहले केरोसिन छिड़ककर मार डाला: बताया जाता है कि इस मामले में मनेर के बलुआकटौती निवासी मृतका के भाई ने उसके पति गुड्डू कुमार पर हत्या के केस दर्ज किया था. बहन की मौत के बाद पुनपुन थाने में केस दर्ज की थी. सेशन ट्रायल नंबर 1541/ 2022 आईपीसी 302 के तहत सजा सुनाई गई. पुनपुन थाना क्षेत्र के जोधपुर गांव में गुड्डू कुमार की मनेर की रहने वाली लड़की के साथ शादी हुई थी. पति-पत्नी में विवाद के बाद तेल छिड़क कर उसे जलाकर मार देने का आरोप था. 2 साल की सजा के बाद मृतका को इंसाफ मिला है.

पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी सिविल कोर्ट केरोसिन छिड़क कर पत्नी को जलाकर मार देने के मामले में दोषी पति गुड्डू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एडीजे कोर्ट में न्यायाधीश संजीव कुमार-2 ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया. यह मामला 2022 का है.


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मसौढ़ी सिविल कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की सजा : बताया जाता है कि करीब 2 साल पहले यह घटना घटी थी. आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया था. ऐसे में तकरीबन 2 साल बाद मृतका को इंसाफ मिला है. जहां शुक्रवार को एडीजे 2 सुनील कुमार ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बताया जाता है कि पुनपुन थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव में गुड्डू कुमार ने अपनी पत्नी को किरोसीन छिड़कर जला दिया था. जिसकी इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई थी.

दो साल पहले केरोसिन छिड़ककर मार डाला: बताया जाता है कि इस मामले में मनेर के बलुआकटौती निवासी मृतका के भाई ने उसके पति गुड्डू कुमार पर हत्या के केस दर्ज किया था. बहन की मौत के बाद पुनपुन थाने में केस दर्ज की थी. सेशन ट्रायल नंबर 1541/ 2022 आईपीसी 302 के तहत सजा सुनाई गई. पुनपुन थाना क्षेत्र के जोधपुर गांव में गुड्डू कुमार की मनेर की रहने वाली लड़की के साथ शादी हुई थी. पति-पत्नी में विवाद के बाद तेल छिड़क कर उसे जलाकर मार देने का आरोप था. 2 साल की सजा के बाद मृतका को इंसाफ मिला है.

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