पटना : बिहार के पटना हाईकोर्ट ने दीघा स्थित जेपी रेलवे सेतु के निर्माण और देखभाल के लिए निर्मित कैंप को पटना नगर निगम के आयुक्त की ओर से ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दिया. दानापुर रेलवे डिवीजन की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस मोहित शाह ने सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को जवाब देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है. बता दें कि पुल की निगरानी के लिए रेलवे की ओर से कैंप बनाया गया है.
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पटना नगर निगम ने कैंप हटाने की दी थी नोटिस : रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दीघा स्थित रेलवे पुल के देखभाल व निगरानी के लिए एक कैम्प का निर्माण किया गया था. पटना नगर निगम ने इस निर्माण को अवैध करार देते हुए ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाने लगी है. रेलवे की ओर से इस पर आपत्ति प्रकट की गई है. 1अगस्त, 2023 को पटना नगर निगम के आयुक्त ने एक पत्र रेलवे को लिखा कि 48 घंटों में इस कैम्प को हटा दें, अन्यथा उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
चार सप्ताह बाह होगी सुनवाई : इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी. कोर्ट ने मामलें पर सभी पक्षों को सुनने के बाद पटना नगर निगम के आयुक्त के आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए 4 सप्ताह में निगम को जवाब देने का निर्देश दिया. इस मामले पर दानापुर रेलवे डिवीजन की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा. वहीं पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने पक्ष प्रस्तुत किया. इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.