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Patna High Court: वेंडिंग जोन निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश

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Published : Apr 21, 2023, 6:17 PM IST

बिहार के पटना में वेंडिंग जोन निर्माण में देरी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने नगर निगम को प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 मई को अगली सुनवाई में यह रिपोर्ट पेश करें साथ ही कारण स्पष्ट करें कि कदमकुआं वेंडिंग का निर्माण क्यों पूरा नहीं हुआ है. पढ़ें पूरी खबर...

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पटनाः बिहार के पटना में कदमकुआं वेंडिंग जोन निर्माण में हो रहे विलंब मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में पटना नगर निगम को 5 मई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस मामले में डॉ आशीष कुमार सिन्हा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हाई कोर्ट के जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई करते हुुए पटना नगर निगम को कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

यह भी पढ़ेंः Patna High Court: कार से 200 एमएल शराब मिलने पर जब्ती के बाद गाड़ी की नीलामी, कार्रवाई से कोर्ट नाराज

आश्वासन के बाद भी निर्माण पूरा नहींः कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर भी सुनवाई की थी. इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन का निर्मान नौ महीने पूरा करने का अश्वासन दिया था, लेकिन अभी पंद्रह महीने के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.


जिले में 98 वेंडिग जोन बनना हैः कोर्ट ने राज्य सरकार व पटना नगर निगम को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. कोर्ट को ये भी बताया गया था कि लगभग 50 वेंडिग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हैं. ये पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना थी.


5 मई को अगली सुनवाईः पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया. साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. अब इस मामले में कोर्ट 5 मई को सुनवाई करेगी.

पटनाः बिहार के पटना में कदमकुआं वेंडिंग जोन निर्माण में हो रहे विलंब मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में पटना नगर निगम को 5 मई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस मामले में डॉ आशीष कुमार सिन्हा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हाई कोर्ट के जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई करते हुुए पटना नगर निगम को कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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आश्वासन के बाद भी निर्माण पूरा नहींः कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर भी सुनवाई की थी. इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन का निर्मान नौ महीने पूरा करने का अश्वासन दिया था, लेकिन अभी पंद्रह महीने के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.


जिले में 98 वेंडिग जोन बनना हैः कोर्ट ने राज्य सरकार व पटना नगर निगम को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. कोर्ट को ये भी बताया गया था कि लगभग 50 वेंडिग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हैं. ये पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना थी.


5 मई को अगली सुनवाईः पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया. साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. अब इस मामले में कोर्ट 5 मई को सुनवाई करेगी.

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