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चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को ACP का समय नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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Published : Jan 7, 2020, 11:54 PM IST

हाईकोर्ट ने कहा कि आला अधिकारियों को तो प्रमोशन समय पर मिल जाता है लेकिन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी लेने के लिए हाईकोर्ट का मुंह देखना पड़ता है, यह सही नहीं है. जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए.

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पटनाः हाई कोर्ट ने बुधवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी का समय नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की. सुमित्रा देवी की याचिका पर जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए जरूरी निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि आला अधिकारियों को तो प्रमोशन समय पर मिल जाता है लेकिन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी लेने के लिए हाईकोर्ट का मुंह देखना पड़ता है, यह सही नहीं है. जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए.

13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा है कि इन कर्मचारियों को समय पर एसीपी देने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

पटनाः हाई कोर्ट ने बुधवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी का समय नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की. सुमित्रा देवी की याचिका पर जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए जरूरी निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि आला अधिकारियों को तो प्रमोशन समय पर मिल जाता है लेकिन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी लेने के लिए हाईकोर्ट का मुंह देखना पड़ता है, यह सही नहीं है. जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए.

13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा है कि इन कर्मचारियों को समय पर एसीपी देने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों  को एसीपी का समय पर नहीं मिलने पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आला अधिकारियों को प्रोमोशन तो समय पर मिल जाता हैं।सुमित्रा देवी की याचिका पर जस्टिस सी एस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई की।कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को तो प्रोमोशन समय पर मिल जाता है,लेकिन चपरासी,खलासी व अन्य को एसीपी लेने के लिए हाईकोर्ट का मुंह देखना पड़ता है।कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि इन कर्मचारियों को समय पर एसीपी देने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ।इस मामलें पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
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