पटना: बिहार विधानसभा में सोमवार को पुलिस बहाली में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes in Police Restoration) और जनजाति के साथ अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाओं को न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट देने की मांग बीजेपी के सदस्यों की तरफ से की गई थी. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने छूट देने की घोषणा की है. अभी 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा है, सभी वर्गों के लिए वहीं 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा है. सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है.
बीजेपी ने की हाइट में छूट की मांग: एससी, एसटी और ओबीसी पुरुषों को को आधार बनाकर बीजेपी के सदस्य अनिल कुमार ने सरकार से एससी एसटी और ईबीसी महिलाओं को न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट देने की मांग की. इस पर पहले प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. विजेंद्र यादव की तरफ से 2 बार उत्तर को पढ़ा गया है लेकिन बीजेपी के सदस्य अपने तरीके से तर्क दे रहे थे, सदन में उस समय मुख्यमंत्री भी मौजूद थे. बीजेपी के तरफ से पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने सरकार से आग्रह किया और यह भी कहा कि सवाल ही हम लोग इसलिए लेकर आए हैं कि सरकार इस पर विचार करें.
नीतीश कुमार की घोषणा: मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा के खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति दिए जाने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी के लिए कार्रवाई की जा रही है. उसी दौरान बीजेपी सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि एससी, एसटी और ईबीसी महिलाओं को न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट देने पर भी करवाई करने का हमने निर्देश दे दिया है. सरकार इसे लागू करेगी तो पुलिस भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई सीमा 150 सेंटीमीटर हो जाएगी.