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फल्गु नदी में तय सीमा के अंदर बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट..पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर सुनवाई की गई. फल्गु नदी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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Published : Sep 3, 2022, 1:39 PM IST

पटनाः गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष फल्गु नदी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (water treatment plant in falgu river) का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा.

ये भी पढ़ेंः पटना हाईकोर्ट में फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई टली.. 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

पिछली सुनवाई में एग्रीमेंट की प्रक्रिया करने का दिया था निर्देशः पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए गया में निर्माण करने वाली कंपनी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की सीमा के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बुडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए निर्धारित कम्पनी से एग्रीमेंट किया हैं. ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो एग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे.

अगली सुनवाई 20सितम्बर कोः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फल्गु नदी कचरे से भर रही है. उन्होंने बताया कि पूरे गया शहर की गन्दगी और कचरा फल्गु नदी में ही जाता है. इस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया. ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करना होगा. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर तय की है.

पटनाः गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष फल्गु नदी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (water treatment plant in falgu river) का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा.

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पिछली सुनवाई में एग्रीमेंट की प्रक्रिया करने का दिया था निर्देशः पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए गया में निर्माण करने वाली कंपनी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की सीमा के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बुडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए निर्धारित कम्पनी से एग्रीमेंट किया हैं. ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो एग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे.

अगली सुनवाई 20सितम्बर कोः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फल्गु नदी कचरे से भर रही है. उन्होंने बताया कि पूरे गया शहर की गन्दगी और कचरा फल्गु नदी में ही जाता है. इस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया. ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करना होगा. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर तय की है.

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