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पटना हाईकोर्ट में ग्राम कचहरियों के मामले की सुनवाई, रजिस्ट्रार जनरल से जबाव तलब

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Published : Feb 27, 2020, 1:59 PM IST

ग्राम कचहरियों के मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए रजिस्ट्रार जनरल से की जा रही कार्रवाईयों का रिपोर्ट तलब किया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि विभिन्न कोर्ट से लगभग 52 सौ मामले ग्राम कचहरियों को शिफ्ट कर दिया गया है. जिसे ग्राम कचहरी में ही निपटा दिया जाना चाहिए था.

पटना
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पटना: राज्य भर में ग्राम कचहरियों में मुकदमों की सुनवाई नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आदेश देते हुए रजिस्ट्रार जनरल से की जा रही कार्रवाइयों की रिपोर्ट तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार ने ये जानकारी दी कि राज्य के अलग-अलग जिला कोर्ट से लगभग 52 सौ मामले ग्राम कचहरियों को शिफ्ट कर दिया गया है. जिसे ग्राम कचहरी में ही निपटा दिया जाना चाहिए था. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की.

कोर्ट ने दिया था केस को वापस करने का आदेश
इससे पहले इस मामले की सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में ग्राम कचहरी के बहुत सारे मामले दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं. जिसका ग्राम कचहरी में ही सुनवाई हो जाना चाहिए था. उस समय कोर्ट ने आदेश दिया कि वैसे मामले जिसकी सुनवाई ग्राम कचहरी में ही हो जाना चाहिए था. उसे ग्राम कचहरी को वापस भेजा जाए.

पटना: राज्य भर में ग्राम कचहरियों में मुकदमों की सुनवाई नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आदेश देते हुए रजिस्ट्रार जनरल से की जा रही कार्रवाइयों की रिपोर्ट तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार ने ये जानकारी दी कि राज्य के अलग-अलग जिला कोर्ट से लगभग 52 सौ मामले ग्राम कचहरियों को शिफ्ट कर दिया गया है. जिसे ग्राम कचहरी में ही निपटा दिया जाना चाहिए था. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की.

कोर्ट ने दिया था केस को वापस करने का आदेश
इससे पहले इस मामले की सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में ग्राम कचहरी के बहुत सारे मामले दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं. जिसका ग्राम कचहरी में ही सुनवाई हो जाना चाहिए था. उस समय कोर्ट ने आदेश दिया कि वैसे मामले जिसकी सुनवाई ग्राम कचहरी में ही हो जाना चाहिए था. उसे ग्राम कचहरी को वापस भेजा जाए.

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