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बिहार में सिपाही भर्ती की फॉर्म से ट्रांसजेंडर कॉलम गायब होने पर HC ने सरकार से मांगा जवाब - पटना हाई कोर्ट

संजय करोल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी 22 दिसंबर तक राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है.

patna high court
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Published : Dec 14, 2020, 5:37 PM IST

पटनाः सिपाही बहाली में ट्रांस जेंडर को आवेदन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के मामले पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाबतलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश
संजय करोल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी 22 दिसंबर तक राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में सिपाही बहाली में ट्रांस जेंडर के लिए आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है. इस कारण वे लोग आवेदन करने से वंचित हो गए हैं.

22 दिसंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई
वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय ने दलील देते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है. इसलिए सरकार को जवाब देने मोहलत दी जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 22 दिसंबर को होगी.

पटनाः सिपाही बहाली में ट्रांस जेंडर को आवेदन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के मामले पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाबतलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश
संजय करोल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी 22 दिसंबर तक राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में सिपाही बहाली में ट्रांस जेंडर के लिए आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है. इस कारण वे लोग आवेदन करने से वंचित हो गए हैं.

22 दिसंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई
वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय ने दलील देते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है. इसलिए सरकार को जवाब देने मोहलत दी जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 22 दिसंबर को होगी.

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