पटना: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा था. अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने कोर्ट को बताया था कि 30 डायलिसिस मशीन पीएमसीएच अस्पताल के लिए खरीदी गई है. लेकिन बड़ी धनराशि खर्च करने के बावजूद मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा.
पीएमसीएच में मशीन खरीद मामले पर टली सुनवाई
अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि यह सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग है. साथ ही डॉक्टरों की भी नेफ्रोलॉजी विभाग में काफी कमी है. 25 डॉक्टरों का पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र दो ही डॉक्टर कार्यरत हैं. इससे मरीजों और उनके परिजनों को न सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों से भी जूझना पड़ता है. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.
डायलिसिस मशीन बंद पड़े होने का मामला
बड़ी धन राशि खर्च कर डायलिसिस मशीनों की खरीद की गई. लेकिन ये बंद पड़ी हैं. इन मशीनों से मरीजों को कोई फायदा नहीं हो रहा. उल्टे सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है.