पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य भारत सरकार के योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में आयी धनराशि में अनियमितता बरतने के मामलें को गंभीरता से लिया. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह (ACJ Justice CS Singh) की खंडपीठ ने हरि नारायण पासवान की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर प्रधान सचिव को राज्य में इस तरह की अनियमितता की जांच करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
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अफसरों की मिलीभगत से फंड का दुरुपयोग : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमन कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के तहत बारी ग्राम पंचायत राज के मुखिया ने केंद्रीय योजना के तहत आये फंड का दुरुपयोग किया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पंचायत को फंड मिला. उसमें मुखिया ने अनियमितता बरती है. उन्होंने अफसरों की मिलीभगत से फंड का दुरुपयोग किया है.
मामलें पर कोर्ट सख्त: अधिवक्ता सुमन कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस अनियमितता की जानकारी देते हुए उच्च अधिकारियों को कई बार अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटशन) दिया गया, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला. आज कोर्ट ने इस मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को राज्य में इस योजना में हुए घपले की करने के छह सप्ताह का समय दिया. इस मामलें पर अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद की जाएगी.