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पटनाः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने को लेकर दायर PIL पर हाइकोर्ट में सुनवाई - Chief Justice Patna High Court

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

Patna High Court
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Published : Dec 11, 2020, 3:32 PM IST

पटनाः राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सन् 2002/03 से लेकर 2013/14 तक बहुत सारे सरकारी विभागों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया.

12 जनवारी को अगली सुनवाई
उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ और शहरी विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है. इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है. इतनी लंबी अवधि में खर्च हुए धनराशि का रिकॉर्ड मिलना भी कठिन है. इस मामले पर अगली सुनवाई नए साल में 12 जनवरी को की जाएगी.

पटनाः राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सन् 2002/03 से लेकर 2013/14 तक बहुत सारे सरकारी विभागों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया.

12 जनवारी को अगली सुनवाई
उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ और शहरी विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है. इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है. इतनी लंबी अवधि में खर्च हुए धनराशि का रिकॉर्ड मिलना भी कठिन है. इस मामले पर अगली सुनवाई नए साल में 12 जनवरी को की जाएगी.

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