ETV Bharat / state

DSP कमलाकांत प्रसाद की याचिका पर हुई सुनवाई, अग्रिम जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में करेंगे अपील - rape of minor girl

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हुई. अग्रिम जमानत के लिए वह पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Oct 8, 2021, 3:24 AM IST

पटनाः नाबालिग से कथित बलात्कार के मामले में आरोपित गया के तत्कालीन डीएसपी कमलाकांत प्रसाद (DSP Kamalakant Prasad ) द्वारा दायर अपील को अपीलार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाईकोर्ट (Petition in Patna High Court) की अनुमति से वापस ले लिया. जस्टिस आशुतोष कुमार ने इस मामले की सुनवाई कर इसे निष्पादित कर दिया.

ये भी पढ़ें- बिहार के DySP के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज, पत्नी ने बनाया VIDEO

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे अब इस मामले में अग्रिम जमानत हेतु पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. चूंकि इस तरह के मामले में अपील नहीं, बल्कि अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की जानी चाहिए.

इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता एस डी यादव ने रखा. अधिवक्ता उषा कुमारी नंबर-1 इस मामले में विशेष लोक अभियोजक थी. जबकि सूचक का पक्ष अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव व मृत्युंजय कुमार ने रखा.

इस मामले में पीड़ित महिला के भाई संजय कुमार द्वारा गया के महिला थाना में केस दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने 27 मई 2021 को एससी/एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की विभिन्न प्रावधानों में गया महिला पीएस केस नंबर- 18/ 21 दर्ज किया था.

केस के सूचक का कहना था कि उसकी पीड़ित छोटी बहन ने बताया कि वर्ष 2017 में दशहरा पर्व के तत्कालीन गया के पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय कमलाकांत प्रसाद द्वारा जबर्दस्ती अपने गया स्थित सरकारी मकान में बलात्कार किया गया था.

यह घटना उस समय हुई जब पीड़ित महिला उनके यहां लिए पटना जाने के लिए रुकी थी. पीड़िता उस समय नाबालिग थी. घटना के समय डीएसपी द्वारा डराने धमकाने और लोक लाज कारण वे इस बात को अपने परिवार को नहीं बताई थी.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट ने हीरावती देवी को पंचायत चुनाव लड़ने की दी अनुमति

पटनाः नाबालिग से कथित बलात्कार के मामले में आरोपित गया के तत्कालीन डीएसपी कमलाकांत प्रसाद (DSP Kamalakant Prasad ) द्वारा दायर अपील को अपीलार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाईकोर्ट (Petition in Patna High Court) की अनुमति से वापस ले लिया. जस्टिस आशुतोष कुमार ने इस मामले की सुनवाई कर इसे निष्पादित कर दिया.

ये भी पढ़ें- बिहार के DySP के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज, पत्नी ने बनाया VIDEO

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे अब इस मामले में अग्रिम जमानत हेतु पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. चूंकि इस तरह के मामले में अपील नहीं, बल्कि अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की जानी चाहिए.

इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता एस डी यादव ने रखा. अधिवक्ता उषा कुमारी नंबर-1 इस मामले में विशेष लोक अभियोजक थी. जबकि सूचक का पक्ष अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव व मृत्युंजय कुमार ने रखा.

इस मामले में पीड़ित महिला के भाई संजय कुमार द्वारा गया के महिला थाना में केस दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने 27 मई 2021 को एससी/एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की विभिन्न प्रावधानों में गया महिला पीएस केस नंबर- 18/ 21 दर्ज किया था.

केस के सूचक का कहना था कि उसकी पीड़ित छोटी बहन ने बताया कि वर्ष 2017 में दशहरा पर्व के तत्कालीन गया के पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय कमलाकांत प्रसाद द्वारा जबर्दस्ती अपने गया स्थित सरकारी मकान में बलात्कार किया गया था.

यह घटना उस समय हुई जब पीड़ित महिला उनके यहां लिए पटना जाने के लिए रुकी थी. पीड़िता उस समय नाबालिग थी. घटना के समय डीएसपी द्वारा डराने धमकाने और लोक लाज कारण वे इस बात को अपने परिवार को नहीं बताई थी.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट ने हीरावती देवी को पंचायत चुनाव लड़ने की दी अनुमति

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.