पटना: पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) ने राज्य में पुलिस द्वारा सही ढंग और स्तरीय जांच नहीं किये जाने के कारण अपराधियों को सजा से बच जाने के मामले पर सुनवाई की. जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह (Justice Ashwini Kumar Singh) की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 19 सितम्बर तक की मोहलत दी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि पुलिस जांच के स्तर को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है.
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'जांच में त्रुटि से बच जाते हैं अपराधी': कोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस द्वारा जांच में त्रुटि और कमियों के कारण बड़ी संख्या में अपराधी सजा से बच जाते है. कोर्ट ने इस पर काफी गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के जांच से अपराधियों को सजा नहीं मिल पाना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां पुलिस अधिकारियों को सही ढंग से आपराधिक मामलों की जांच के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है. सही तरीके से जांच करने पर अपराधियों को कोर्ट द्वारा सजा दी जा सकेगी.
जांच में अपराधियों की सजा सुनिश्चत हो: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सही ढंग से पुलिस द्वारा जांच नहीं करने, ठोस सबूत और गवाहियां प्रस्तुत करने पर अपराधियों के सजा से बच जाने के उदाहरण भी दिया था. ऐसा ही मामला गोपालगंज जहरीली शराब पीने से हुए मौत का मामला है. जहां पुलिस जांच में कमियों के कारण कई अभियुक्त सजा से बच गये.
कोर्ट ने कहा कि जबतक अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता हैं. इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस के जांच आधुनिक, स्तरीय और वैज्ञानिक हो. जिसमें अपराधियों को सजा मिलना सुनिश्चित हो.