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लालू की जमानत पर सुनवाई आज, CBI की दलील बन सकती है बाधक!

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Published : Nov 27, 2020, 11:43 AM IST

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है. लालू को चारा घोटाले के 3 मामलों पर बेल मिल चुकी है. पढ़ें पूरी खबर...

लालू यादव
लालू यादव

पटना: सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी. लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे है. दुमका कोषागार मामले में अवैध निकासी से जुड़े मामले को लेकर आज सुनवाई होगी. इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामलों में से 3 में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है.

आज अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल जाती है. तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं. लालू यादव ने चाईबासा मामले में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है. राजद सुप्रीमो ने आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी डाली थी. इस मामले में 9 अक्टूबर के पहले की सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी हैं. इसके बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी.

दुमका मामले में नहीं काटी है आधी सजा
वहीं, दुमका कोषागार मामले में दायर की गई जमानत याचिका के संदर्भ में सीबीआई ने रांची हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव ने दुमका मामले में आधी सजा पूरी नहीं की है. इसके साथ ही सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का भी हवाला दिया है. दुमका मामले में लालू ने आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है.

धारा 427 के बारे में
सीआरपीसी की धारा 427 में प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनायी जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी.

पटना: सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी. लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे है. दुमका कोषागार मामले में अवैध निकासी से जुड़े मामले को लेकर आज सुनवाई होगी. इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामलों में से 3 में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है.

आज अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल जाती है. तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं. लालू यादव ने चाईबासा मामले में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है. राजद सुप्रीमो ने आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी डाली थी. इस मामले में 9 अक्टूबर के पहले की सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी हैं. इसके बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी.

दुमका मामले में नहीं काटी है आधी सजा
वहीं, दुमका कोषागार मामले में दायर की गई जमानत याचिका के संदर्भ में सीबीआई ने रांची हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव ने दुमका मामले में आधी सजा पूरी नहीं की है. इसके साथ ही सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का भी हवाला दिया है. दुमका मामले में लालू ने आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है.

धारा 427 के बारे में
सीआरपीसी की धारा 427 में प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनायी जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी.

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