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High Court: APO परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की सूची संबंधी मामले में सुनवाई पूरी

एपीओ की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अभय कुमार की याचिका पर सुनवाई की.

High Court Patna
पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 13, 2021, 11:04 PM IST

पटना: एपीओ (Assistant Prosecution Officer) की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अभय कुमार की याचिका पर सुनवाई की.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, जल्द शुरू करें पटना रिंग रोड का काम

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) द्वारा उक्त पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की श्रेणी में उन्होंने आवेदन किया था.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता आयोग द्वारा 7 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने के योग्य हैं. आयोग द्वारा 27 अप्रैल, 2021 को प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम प्रकशित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सफल उम्मीदवारों की श्रेणी में नहीं था, जबकि ईडब्लूएस कैटेगरी का कट ऑफ 78.750 था.

28 अप्रैल, 2021 को याचिकाकर्ता का मार्कशीट आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने 86. 875 अंक प्राप्त किया था. आयोग द्वारा उक्त परिणाम में विसंगतियों के संबंध में अपने वेबसाइट पर स्पष्टीकरण भी 28 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित किया गया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने के बावजूद याचिकाकर्ता का रिजल्ट घोषित नहीं करना अवैध है. यह भारत के संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है.

यह भी पढ़ें- पूरे बिहार में मतवाली हुई गंगा बुझ गई चिता की आग, 'परलोक' तक हाहाकार

पटना: एपीओ (Assistant Prosecution Officer) की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अभय कुमार की याचिका पर सुनवाई की.

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याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) द्वारा उक्त पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की श्रेणी में उन्होंने आवेदन किया था.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता आयोग द्वारा 7 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने के योग्य हैं. आयोग द्वारा 27 अप्रैल, 2021 को प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम प्रकशित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सफल उम्मीदवारों की श्रेणी में नहीं था, जबकि ईडब्लूएस कैटेगरी का कट ऑफ 78.750 था.

28 अप्रैल, 2021 को याचिकाकर्ता का मार्कशीट आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने 86. 875 अंक प्राप्त किया था. आयोग द्वारा उक्त परिणाम में विसंगतियों के संबंध में अपने वेबसाइट पर स्पष्टीकरण भी 28 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित किया गया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने के बावजूद याचिकाकर्ता का रिजल्ट घोषित नहीं करना अवैध है. यह भारत के संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है.

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