ETV Bharat / state

Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने दिया VKSU के काॅलेज को-ऑर्डिनेटर को बहाल करने का आदेश - ईटीवी भारत न्यूज

पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के एक मामले की सुनवाई के दौरान वहां के कॉलेज डेवलपमेन्ट कॉउन्सिल के को-ऑर्डिनेटर को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 27, 2023, 10:58 PM IST

पटना : पटना हाई कोर्ट ने राज्य के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कॉलेज डेवलपमेन्ट कॉउन्सिल के को-ऑर्डिनेटर को हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने डॉ नीरज कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता अपने पद पर सभी अधिसूचित कार्यों के साथ बरकरार रहेंगे. यदि उन्हें पद से हटा दिया गया है, तो उन्हें सभी आनुषंगिक लाभों के साथ फौरन बहाल किया जाए.

ये भी पढ़ें : Patna High Court : महिला शिक्षकों की नियुक्ति मामला, सभी रिट याचिका खारिज

याचिकाकर्ता को मिली राहत : याचिककर्ता की अधिवक्ता अर्चना सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि यूनिवर्सिटी को नए कदम उठाने के लिए सलाह दी जाती है, तो उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाए. वर्तमान केस के तथ्यों को देखते हुए, ऐसे निर्णय सिर्फ यूनिवर्सिटी के चांसलर की मंजूरी से ही ली जाए. इस अहम फैसले से याचिकाकर्ता को राहत मिली है.

हमेशा सुर्खियों में रहा है वीकेएसयू : बता दें कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का नाम अक्सर किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहता है. पिछले साल ही वीकेएसयू में 18 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया था. इस मामले में इसी साल मार्च में चार्जशीट दाखिल की गई. इससे पहले भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, या यूं कहें यहां हमेशा ऐसा कोई न कोई कारनामा होता रहता है. 2021 में भी तत्कालीन वीसी देवी प्रसाद तिवारी को वित्तीय अनियमितता के कारण छुट्टी पर भेज दिया गया था.

पटना : पटना हाई कोर्ट ने राज्य के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कॉलेज डेवलपमेन्ट कॉउन्सिल के को-ऑर्डिनेटर को हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने डॉ नीरज कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता अपने पद पर सभी अधिसूचित कार्यों के साथ बरकरार रहेंगे. यदि उन्हें पद से हटा दिया गया है, तो उन्हें सभी आनुषंगिक लाभों के साथ फौरन बहाल किया जाए.

ये भी पढ़ें : Patna High Court : महिला शिक्षकों की नियुक्ति मामला, सभी रिट याचिका खारिज

याचिकाकर्ता को मिली राहत : याचिककर्ता की अधिवक्ता अर्चना सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि यूनिवर्सिटी को नए कदम उठाने के लिए सलाह दी जाती है, तो उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाए. वर्तमान केस के तथ्यों को देखते हुए, ऐसे निर्णय सिर्फ यूनिवर्सिटी के चांसलर की मंजूरी से ही ली जाए. इस अहम फैसले से याचिकाकर्ता को राहत मिली है.

हमेशा सुर्खियों में रहा है वीकेएसयू : बता दें कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का नाम अक्सर किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहता है. पिछले साल ही वीकेएसयू में 18 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया था. इस मामले में इसी साल मार्च में चार्जशीट दाखिल की गई. इससे पहले भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, या यूं कहें यहां हमेशा ऐसा कोई न कोई कारनामा होता रहता है. 2021 में भी तत्कालीन वीसी देवी प्रसाद तिवारी को वित्तीय अनियमितता के कारण छुट्टी पर भेज दिया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.