पटना: पटना हाईकोर्ट में राज्य के जलीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर किया गया था. जिस पर बुधवार को चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई की. हाइकोर्ट ने पटना और मगध प्रमंडल के अंचल अधिकारियों को अगली सुनवाई में तलब किया है. ये याचिका रामपुनीत चौधरी ने हाईकार्ट में दायर की है.
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हलफनामा दायर करने के सख्त निर्देश: कोर्ट ने तिरहुत, दरभंगा और मुंगेर प्रमंडलों के सभी अंचल अधिकारियो को जलीय क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को हटाकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर सख्त निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने ये जनहित याचिका राज्य के विभिन्न जिलों के जलीय क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर हुए अवैध अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर दायर किया है.
पेयजल और कृषि भूमि पर संकट गहराया: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में पहले बड़ी संख्या में जलीय क्षेत्र थे. जिसका उपयोग कृषि कार्य, पेयजल और अन्य कार्यों के लिए होता था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब अधिकांश जलीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा हो गया है.
जहां भूमि को पाटकर कई प्रकार के अवैध निर्माण किए गए हैं. इससे जहां पेय और कृषि कार्य के लिए जल की उपलब्धता कम हुई है तो वहीं बरसात के पानी को भी रोकने का मार्ग खत्म हो गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
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