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BSEB द्वारा गलत उत्तर ऑप्शन दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, मांगा जवाबी हलफनामा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में गलत उत्तर विकल्प देने के मामले (Wrong Answer Option Of BSEB) पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने बीएसईबी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Mar 22, 2022, 1:55 PM IST

पटनाः सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गलत उत्तर विकल्प देने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court) हुई. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा (Justice Sanjeev Prakash Sharma) ने याचिकाकर्ता नितिन कुमार की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बीएसईबी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ेंः पटना HC की अनुशंसा के बाद 14 जजों को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिसूचना जारी

कोर्ट ने बिहार परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया कि सीनियर सेकेंडरी शिक्षक की कोई भी अंतरिम नियुक्ति इस मामलें में कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा. अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि 21 सितम्बर, 2020 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया. इनमें समिति ने कई प्रश्नों के उत्तरों के विकल्प गलत दिया.

ये भी पढ़ें- बिहार में एयरपोर्ट विस्तार को लेकर हो रही दिक्कतों पर पटना HC में सुनवाई, कोर्ट ने कही ये बात

उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रश्न संख्या 4,50,59,85,89 के उत्तरों का विकल्प गलत दिया गया था. ये परीक्षा कंप्यूटर साइंस से सम्बंधित थी. याचिककर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समक्ष उम्मीद्वार ने 7 गलत विकल्प प्रस्तुत किया. लेकिन समिति ने इन गलतियों को अनदेखा कर दिया.

अधिवक्ता ने कोर्ट को ये भी बताया कि इस प्रकार की गड़बडियां होने के कारण बहुत उम्मीद्वारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों पर नियुक्ति होनी है. इस मामलें पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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पटनाः सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गलत उत्तर विकल्प देने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court) हुई. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा (Justice Sanjeev Prakash Sharma) ने याचिकाकर्ता नितिन कुमार की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बीएसईबी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

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कोर्ट ने बिहार परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया कि सीनियर सेकेंडरी शिक्षक की कोई भी अंतरिम नियुक्ति इस मामलें में कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा. अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि 21 सितम्बर, 2020 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया. इनमें समिति ने कई प्रश्नों के उत्तरों के विकल्प गलत दिया.

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रश्न संख्या 4,50,59,85,89 के उत्तरों का विकल्प गलत दिया गया था. ये परीक्षा कंप्यूटर साइंस से सम्बंधित थी. याचिककर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समक्ष उम्मीद्वार ने 7 गलत विकल्प प्रस्तुत किया. लेकिन समिति ने इन गलतियों को अनदेखा कर दिया.

अधिवक्ता ने कोर्ट को ये भी बताया कि इस प्रकार की गड़बडियां होने के कारण बहुत उम्मीद्वारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. कंप्यूटर साइंस में 1673 पदों पर नियुक्ति होनी है. इस मामलें पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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