ETV Bharat / state

बिना निबंधन के चल रहे वाहनों पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगा जवाब

author img

By

Published : Dec 2, 2019, 2:43 PM IST

सुनवाई के दौरान पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25 विदेश से आये वाहनों का निबंधन नहीं हो पाया है. साथ ही नौ सौ वाहनों में से 861वाहनों का निबंधन हो गया है.

patna
पटना हाईकोर्ट

पटनाः नगर निगम के जरिए 925 वाहनों के बिना निबंधन चलाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने बगैर निबंधन के चल रहे वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है.

नगर निगम से जवाब तलब
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बताने के लिए कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 925 वाहन पटना नगर निगम क्षेत्र में बिना निबंधन के चल रहे थे. इसमें 25 विदेश से आयतित वाहन हैं. इस पर पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25 विदेश से आये वाहनों का निबंधन नहीं हो पाया है. साथ ही नौ सौ वाहनों में से 861वाहनों का निबंधन हो गया है.

ये भी पढ़ेंः पटना : MP-MLA कोर्ट में लालू यादव की सुनवाई, रिम्स से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी

अगली सुनाई 4 सप्ताह बाद
इस मामले पर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक साल से बगैर निबंधन के पटना नगर निगम के वाहन कैसे चल रहे हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनाई 4 सप्ताह बाद होगी.

पटनाः नगर निगम के जरिए 925 वाहनों के बिना निबंधन चलाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने बगैर निबंधन के चल रहे वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है.

नगर निगम से जवाब तलब
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बताने के लिए कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 925 वाहन पटना नगर निगम क्षेत्र में बिना निबंधन के चल रहे थे. इसमें 25 विदेश से आयतित वाहन हैं. इस पर पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25 विदेश से आये वाहनों का निबंधन नहीं हो पाया है. साथ ही नौ सौ वाहनों में से 861वाहनों का निबंधन हो गया है.

ये भी पढ़ेंः पटना : MP-MLA कोर्ट में लालू यादव की सुनवाई, रिम्स से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी

अगली सुनाई 4 सप्ताह बाद
इस मामले पर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक साल से बगैर निबंधन के पटना नगर निगम के वाहन कैसे चल रहे हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनाई 4 सप्ताह बाद होगी.

पटना नगर निगम के 925 वाहनों के बिना निबंधन चलाए जाने पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग को जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बगैर निबंधन के चल रहे वाहनों के निगम क्षेत्र में परिचालन पर रोक लगा दिया है । चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बताने के लिए कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।925 वाहन पटना नगर निगम के पटना निगम क्षेत्र में बिना निबंधन के चल रहे थे ।इसमें 25  विदेश से आयतित वाहन है। कोर्ट को पटना नगर निगम की ओर कोर्ट को बताया गया कि 25 विदेश से आये वाहनों का निबंधन नहीं हो पाया हैं।साथ ही नौ सौ वाहनों में से 861वाहनों का निबंधन हो गया हैं।कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक साल से बगैर निबंधन के पटना नगर निगम के वाहन कैसे चल रहे हैं ।कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है ।मामलें पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जायेगी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.