पटनाः नगर निगम के जरिए 925 वाहनों के बिना निबंधन चलाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने बगैर निबंधन के चल रहे वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है.
नगर निगम से जवाब तलब
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बताने के लिए कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 925 वाहन पटना नगर निगम क्षेत्र में बिना निबंधन के चल रहे थे. इसमें 25 विदेश से आयतित वाहन हैं. इस पर पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25 विदेश से आये वाहनों का निबंधन नहीं हो पाया है. साथ ही नौ सौ वाहनों में से 861वाहनों का निबंधन हो गया है.
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अगली सुनाई 4 सप्ताह बाद
इस मामले पर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक साल से बगैर निबंधन के पटना नगर निगम के वाहन कैसे चल रहे हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनाई 4 सप्ताह बाद होगी.