ETV Bharat / state

बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर बने शिक्षकों को लेकर HC में सुनवाई, कोर्ट ने दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने हैं. मजे से नौकरी कर रहे हैं और वेतन भी उठा रहे हैं. ऐसे शिक्षकों की 'कुडली' खंगालने वाली रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगी है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court Etv Bharat
Patna High Court Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 19, 2023, 3:31 PM IST

Updated : Sep 19, 2023, 3:57 PM IST

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षकों की बहाली मामले पर सुनवाई की. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य निगरानी विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि अभी भी 73 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं प्राप्त हुए हैं. ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है.

ये भी पढ़ें - अब छपरा में 1900 नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल

बिहार में फर्जी डिग्रियों पर शिक्षकों की बहाली मामला : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे, जिसके तहत सभी सम्बंधित शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात प्रस्तुत करें. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय के भीतर कागजात व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए.

2014 में कोर्ट ने दिया था आदेश : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं. साथ ही वे वेतन उठा रहे हैं. इससे पूर्व कोर्ट ने 2014 के एक आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक हैं, उन्हें ये अवसर दिया जाता है कि वे खुद अपना इस्तीफा दे दें, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी.

दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई : 26 अगस्त, 2019 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस आदेश के बाद भी बड़ी संख्या में इस तरह के शिक्षक कार्यरत हैं और वेतन ले रहे हैं. कोर्ट ने मामले को निगरानी विभाग को जांच के लिए सौंपा था. उन्हें इस तरह के शिक्षकों को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया था. 31 जनवरी 2020 को सुनवाई के दौरान निगरानी विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकार द्वारा इनके सम्बंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी एक लाख दस हजार से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षकों की बहाली मामले पर सुनवाई की. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य निगरानी विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि अभी भी 73 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं प्राप्त हुए हैं. ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है.

ये भी पढ़ें - अब छपरा में 1900 नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल

बिहार में फर्जी डिग्रियों पर शिक्षकों की बहाली मामला : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे, जिसके तहत सभी सम्बंधित शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात प्रस्तुत करें. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय के भीतर कागजात व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए.

2014 में कोर्ट ने दिया था आदेश : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं. साथ ही वे वेतन उठा रहे हैं. इससे पूर्व कोर्ट ने 2014 के एक आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक हैं, उन्हें ये अवसर दिया जाता है कि वे खुद अपना इस्तीफा दे दें, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी.

दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई : 26 अगस्त, 2019 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस आदेश के बाद भी बड़ी संख्या में इस तरह के शिक्षक कार्यरत हैं और वेतन ले रहे हैं. कोर्ट ने मामले को निगरानी विभाग को जांच के लिए सौंपा था. उन्हें इस तरह के शिक्षकों को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया था. 31 जनवरी 2020 को सुनवाई के दौरान निगरानी विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकार द्वारा इनके सम्बंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी एक लाख दस हजार से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

Last Updated : Sep 19, 2023, 3:57 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.