पटना: बिहार पुलिस बहाली में किन्नरों के आरक्षण के मामले पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किन्नरों की आबादी के हिसाब से उनके पुलिस बहाली में आरक्षण का कोटा निर्धारित कर दिया गया है, जब पुलिस में बहाली होगी, तो हर जिले में एक पद अधिकारी और 4 पद कांस्टेबल के किन्नरों के लिए आरक्षित होंगे.
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कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2020 के उस आदेश(अंतरिम आदेश) में संशोधन किया, जिसमें कोर्ट ने पुलिस बहाली के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी थी. अब पुलिस बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.