पटनाः बिहार दारोगा बहाली (Bihar Daroga Bahali Exam) परीक्षा में शारीरिक दक्षता जांच में हुई गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग को भर्ती से जुड़े मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस पी वी बजंत्री ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है.
इसे भी पढ़ें- दारोगा भर्ती मामले में बड़े पैमाने पर हुआ है घोटाला, CBI से कराई जाए जांच- RJD विधायक
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि दारोगा भर्ती हेतु पीटी व मेंस परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए हैं. उन्हें बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाया था, जो विगत 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 के बीच अलग जगह अलग समय पर होनी थी.
चूंकि, उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर फैलने का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए कई अभ्यर्थियों ने (जिनमें याचिकाकर्ता भी थे) शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया. जिसे आयोग ने स्वीकार करते हुए नया एडमिट कार्ड भी जारी किया. शारीरिक दक्षता जांच की नई तारीख और नए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अचानक आयोग ने नया जारी हुआ एडमिट कार्ड को कैंसिल कर दिया.
इसे भी पढ़ें- नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर, बिहटा में नए बस स्टैंड निर्माण के लिए 217 करोड़ मंजूर
फलस्वरूप सभी याचिकाकर्ता शारीरिक दक्षता जांच के मौके से वंचित कर दिए गए. हाईकोर्ट ने इसे मनमानापन मानते हुए आयोग से भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को पेश करने का आदेश आयोग को दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.