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पटना-डोभी नेशनल हाईवे के सुस्त निर्माण से HC नाराज, जायजा लेने के लिए गठित की वकीलों की टीम - चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ

बिहार में चल रहे पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. प्रतिज्ञा नाम की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण कार्यों काजायजा लेने के लिए कोर्ट ने वकीलों की तीन टीमों का गठन किया है. अधिवक्ता मनीष कुमार इन टीमों के साथ निरीक्षण करेंगे.

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Published : Dec 15, 2022, 7:30 PM IST

Updated : Dec 15, 2022, 7:41 PM IST

पटना : पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है. प्रतिज्ञा नाम की संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वकीलों की तीन टीम गठित की हैं. अधिवक्ता मनीष कुमार इन टीमों के साथ पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग (Dobhi National Highway ) के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे.

ये भी पढ़ें- Patna High Court : एयरपोर्ट के निर्माण, विकास व सुरक्षा मामले पर 15 को होगी सुनवाई

इस टीम के सदस्य अलग-अलग निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे. कोर्ट ने निरीक्षण के दौरान वकीलों की सहायता के लिए सम्बंधित जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये टीम निरीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करेगी. कोर्ट ने कार्य की धीमी गति पर कॉन्ट्रेक्टर को फटकार लगायी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह से तय समय सीमा के तहत सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पायेगा.

गौरतलब है कि इस सड़क निर्माण के तय समय सीमा 31 मार्च 2023 है. एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी भी कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने आश्वास्त किया कि सड़क निर्माण का कार्य में दो तीन माह का विलम्ब हो सकेगा, लेकिन जल्दी पूरा करने का पूरा कोशिश किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि जितने भी आदमी और मशीनों की जरूरत हो, उन्हें इस सड़क निर्माण के कार्य में लगा कर समय पर कार्य पूरा किया जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसम्बर,2022 को की जाएगी.

पटना : पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है. प्रतिज्ञा नाम की संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वकीलों की तीन टीम गठित की हैं. अधिवक्ता मनीष कुमार इन टीमों के साथ पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग (Dobhi National Highway ) के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे.

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इस टीम के सदस्य अलग-अलग निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे. कोर्ट ने निरीक्षण के दौरान वकीलों की सहायता के लिए सम्बंधित जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये टीम निरीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करेगी. कोर्ट ने कार्य की धीमी गति पर कॉन्ट्रेक्टर को फटकार लगायी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह से तय समय सीमा के तहत सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पायेगा.

गौरतलब है कि इस सड़क निर्माण के तय समय सीमा 31 मार्च 2023 है. एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी भी कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने आश्वास्त किया कि सड़क निर्माण का कार्य में दो तीन माह का विलम्ब हो सकेगा, लेकिन जल्दी पूरा करने का पूरा कोशिश किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि जितने भी आदमी और मशीनों की जरूरत हो, उन्हें इस सड़क निर्माण के कार्य में लगा कर समय पर कार्य पूरा किया जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसम्बर,2022 को की जाएगी.

Last Updated : Dec 15, 2022, 7:41 PM IST
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