पटना : पटना हाईकोर्ट में पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी. डा. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम को वहां चल रहे दूकानों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने का निर्देश दिया था.
9 महीने में काम पूरा होने का किया गया था वादा : कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. पटना नगर निगम की ओर से बताया गया था कि इस सम्बन्ध में जो डीपीआर तैयार किया गया है, उसमें कुछ समस्याएं है. उन्हें हटाने के बाद 9 महीने में कदमकुआं वेंडिंग जोन का कार्य पूरा होगा.
PMC में 98 वेंडिंग जोन बनाने की कार्रवाई : याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया था कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम (PMC) ने इस वेडिंग जोन 9 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था. लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिंग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना थी.
'नगर निगम स्वायत्त संस्था' : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा था कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था है, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी.
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