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BPSSC की याचिका पर HC में सुनवाई, जुर्माना वसूली पर रोक

राज्य सूचना आयोग की ओर से बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन (Bihar Police Subordinate Service Commission) पर जुर्माना लगाये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Patna High Court
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Published : Dec 15, 2022, 8:54 PM IST

पटनाः सूचना के अधिकारी के तहत समय पर सूचना नहीं देने पर लगाये गये जुर्माना की वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सूचना आयोग से पटना हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया (Hearing In Patna High Court On BPSSC writ) है. जस्टिस मोहित कुमार शाह (Justice Mohit Kumar ) ने बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ें-बिना किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक आदेश के मकान तोड़ा जाना अवैध: पटना हाईकोर्ट


जुर्माना वसूलने का आरोपः कमीशन की ओर से अधिवक्ता कुणाल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में सूचना आयोग ने कमिश्नर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया,जबकि कमीशन समय पर सूचना देती है. उनका कहना था कि आरटीआई कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए सूचना आयोग ने द्वितीय अपील पर सुनवाई की. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के कई फैसलों में दिये गये निर्देशों को भी नहीं मानते हुए कमीशन पर जुर्माना लगा दिया.


4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेशः कोर्ट ने सूचना आयोग को अर्जी में उठाये गए सवालों का जवाब चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया. साथ ही आवेदक कमीशन को दायर जवाबी हलफनामा का प्रतिउत्तर चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया.

पटनाः सूचना के अधिकारी के तहत समय पर सूचना नहीं देने पर लगाये गये जुर्माना की वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सूचना आयोग से पटना हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया (Hearing In Patna High Court On BPSSC writ) है. जस्टिस मोहित कुमार शाह (Justice Mohit Kumar ) ने बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की.

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जुर्माना वसूलने का आरोपः कमीशन की ओर से अधिवक्ता कुणाल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में सूचना आयोग ने कमिश्नर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया,जबकि कमीशन समय पर सूचना देती है. उनका कहना था कि आरटीआई कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए सूचना आयोग ने द्वितीय अपील पर सुनवाई की. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के कई फैसलों में दिये गये निर्देशों को भी नहीं मानते हुए कमीशन पर जुर्माना लगा दिया.


4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेशः कोर्ट ने सूचना आयोग को अर्जी में उठाये गए सवालों का जवाब चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया. साथ ही आवेदक कमीशन को दायर जवाबी हलफनामा का प्रतिउत्तर चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया.

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