पटनाः सूचना के अधिकारी के तहत समय पर सूचना नहीं देने पर लगाये गये जुर्माना की वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सूचना आयोग से पटना हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया (Hearing In Patna High Court On BPSSC writ) है. जस्टिस मोहित कुमार शाह (Justice Mohit Kumar ) ने बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की.
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जुर्माना वसूलने का आरोपः कमीशन की ओर से अधिवक्ता कुणाल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में सूचना आयोग ने कमिश्नर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया,जबकि कमीशन समय पर सूचना देती है. उनका कहना था कि आरटीआई कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए सूचना आयोग ने द्वितीय अपील पर सुनवाई की. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के कई फैसलों में दिये गये निर्देशों को भी नहीं मानते हुए कमीशन पर जुर्माना लगा दिया.
4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेशः कोर्ट ने सूचना आयोग को अर्जी में उठाये गए सवालों का जवाब चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया. साथ ही आवेदक कमीशन को दायर जवाबी हलफनामा का प्रतिउत्तर चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया.