पटना: पटना हाईकोर्ट ने इसके लिए आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश सबंधित जिला प्रशासन को दिया है. पिछली सुनवाई में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने (Patna Gaya Dobhi National Highway) इसका निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था. इससे पूर्व में भी कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाली सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया. इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो और तीन के निर्माण में बाधा बने धार्मिक स्थलों सहित स्कूल और अन्य अवरोध को हटाने के लिए कोर्ट ने जहानाबाद और गया के डीएम एवं एसपी को निर्देश दिया था.
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HC ने मामले में कार्रवाई करने का दिया निर्देश : कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को तेजी से हटाने का आदेश दिया. वहीं, फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश दिया है. पिछली सुनवाई में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया.
HC में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में सुनवाई : कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस मामले पर कई बार सुनवाई की गई हैं, लेकिन कभी भी अतिक्रमण किये जाने तथा जमीन नहीं देने की जानकारी नहीं दी गई थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट के सख्त रुख के बाद निर्माण कम्पनी ने 30 जून,2023 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने की बात कही थी. वहीं, कोर्ट ने फेज दो व तीन पर बाधा बने स्थलों की जांच के लिए युवा वकीलों की टीम को जाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने निर्माण में बाधा बनी बिजली टावर को हटाने का आदेश दिया था. साथ ही आरओबी का निर्माण जल्द करने का आदेश दिया. इस मामले पर 10 जनवरी, 2023 को फिर सुनवाई की जाएगी.