पटना: हाईकोर्ट ने शिक्षकों पर फंड का दुरूपयोग करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है. इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैए पर नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस एके उपाध्याय ने शैलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की.
कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की बहाली छात्रों को शिक्षा देने के लिए किया गया, लेकिन शिक्षकों को शिक्षा देने के बजाय दूसरे कामों में लगा दिया है, ये दुर्भाग्य है. साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा उन्होंने शिक्षकों को शिक्षा देने के बजाए ठेकेदारी के काम पर लगा दिया.
शिक्षक शैलेश कुमार को अग्रिम जमानत
शिक्षकों को स्कूल भवन के निर्माण का ठेका दे दिया जाता है. वहीं स्कूल भवन के निर्माण के लिए आवंटित राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर उन्हें अभियुक्त बना दिया जाता है. हाई कोर्ट ने शिक्षक शैलेश कुमार को आवंटित निधि का उचित उपयोग नहीं किए जाने को लेकर दायर प्राथमिकी में अग्रिम जमानत दे दी.