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सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 22 जून को अगली सुनवाई

निवेशकों का रुपया नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में अगली सुनवाई 22 जून को होगी. आज इस मामले में सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. पढ़ें पूरी खबर...

पटना में हाईकोर्ट में सहारा ग्रुप के खिलाफ सुनवाई
पटना में हाईकोर्ट में सहारा ग्रुप के खिलाफ सुनवाई
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Published : May 16, 2022, 5:41 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर अब पटना हाईकोर्ट में 22 जून को सुनवाई (Hearing against Sahara Group Chairman Subrata Rai on June 22) होगी. यह याचिका जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) की एकलपीठ में आज सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था.

यह भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट का आदेश, 11 मई को हाजिर हों सुब्रत रॉय सहारा

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत: बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आज उपस्थित होना था. सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 19 मई तक अंतरिम रोक लगा दिया है. इसी आदेश के आलोक में सुनवाई 22 जून के लिए टाल दी गई.

यह भी पढ़ें: सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को 'सुप्रीम' राहत, SC ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक

पिछली सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रत राय (Sahara Group Chairman Subrata Roy) को 16 मई को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कहा था कि इस कार्य में वे लोग बिहार पुलिस को हरसंभव मदद करें.

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पटना: पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर अब पटना हाईकोर्ट में 22 जून को सुनवाई (Hearing against Sahara Group Chairman Subrata Rai on June 22) होगी. यह याचिका जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) की एकलपीठ में आज सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था.

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सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत: बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आज उपस्थित होना था. सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 19 मई तक अंतरिम रोक लगा दिया है. इसी आदेश के आलोक में सुनवाई 22 जून के लिए टाल दी गई.

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पिछली सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रत राय (Sahara Group Chairman Subrata Roy) को 16 मई को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कहा था कि इस कार्य में वे लोग बिहार पुलिस को हरसंभव मदद करें.

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